झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand HC) की सिंगल बैंच के आदेश को खारिज करते हुए HC की डबल बेंच ने JPSC को आदेश देते हुए कहा है कि असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करें.
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Ranchi: झारखंड में अब असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand HC) की सिंगल बैंच के आदेश को खारिज करते हुए HC की डबल बेंच ने JPSC को आदेश देते हुए कहा है कि असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करें.
दरअसल, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी के लिए वर्ष 2019 में विज्ञापन जारी किया था. इसके तहत सिविल इंजीनियर के पद पर 542 और मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर 92 अभ्यर्थी शामिल थे.
झारखंड HC की सिंगल बेंच ने दिया था परीक्षा रद्द करने का आदेश
इसके लिए 22 जनवरी से राज्यभर में मुख्य परीक्षा होनी थी, लेकिन, 21 जनवरी को ही झारखंड हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों आरक्षण दिए जाने का कानून लागू किया गया है. इसलिए वर्ष 2019 से पहले हुई नियुक्ति में इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता.
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हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में सिंगल बेंच के फैसले को पलटा
इसके साथ ही अदालत ने जेपीएससी को दोबारा विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया था. दरअसल, प्रार्थी रंजीत कुमार साह ने असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी. झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले से जुड़े सभी पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा था.
JPSC को जल्द नियुक्ति करने का अपना फैसला सुनाया
सवर्णों को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर रंजीत कुमार साहा एवं अन्य के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की गयी थी. अपील याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को खारिज करते हुए JPSC को जल्द नियुक्ति करने का अपना फैसला सुनाया है.
(इनपुट- कामरान)
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