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Ranchi: हेमंत सरकार (Hemant Sarkar) ने राज्य के माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षक शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने निर्देश देते गये कहा है कि प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति देने के लिए उन्हें स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा. इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला (Director of Secondary Education Harsh Mangla) ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों निर्देश दे दिया है.
दरअसल, कुछ जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने निदेशालय से शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति की कार्रवाई के क्रम में इस पर मार्गदर्शन की मांग की थी. इसमें पूछा गया था कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति हेतु स्नातकोत्तर (MA) की योग्यता अनिवार्य है या नहीं.
जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने साफ़ किया है कि पूर्ववर्ती बिहार सरकार के समय से ही शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान की स्वीकृति के क्रम में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति देने के लिए प्रत्येक शिक्षक को स्नातकोत्तर योग्यता हासिल करना अनिवार्य है.
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इसके अलावा प्रवरण वेतनमान लागू करने के पूर्व जिन शिक्षकों की सेवा 18 वर्ष हो गई है, उन्हें स्नातकोत्तर योग्यता हासिल करना जरूरी हैं. लेकिन बाद में नियुक्त शिक्षकों को स्नातकोत्तर की योग्यता रहना जरूरी होगा.
निर्देश के अनुसार राज्य में वर्ष 2016 में अधिसूचित झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015 में प्रविधान किया गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नियमावली एवं वित्त विभाग, झारखंड के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मूल कोटि के वेतनमान में 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के बाद उस श्रेणी का वरीय वेतनमान देय होगा.