Munger Lok Sabha Seat: मुंगेर लोकसभा सीट पर नहीं होगा फिर से चुनाव, SC ने खारिज की RJD उम्मीदवार की याचिका
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Munger Lok Sabha Seat: मुंगेर लोकसभा सीट पर नहीं होगा फिर से चुनाव, SC ने खारिज की RJD उम्मीदवार की याचिका

Munger Lok Sabha Seat: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट खुला है आप वहां जाइए हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे. जिसके बाद राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता ने अपनी अर्जी वापस ले ली है.

सुप्रीम कोर्ट

Munger Lok Sabha Seat: सुप्रीम कोर्ट ने मुंगेर लोकसभा चुनाव पर फिर से चुनाव कराने की याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका राजद उम्मीदवार कुमारी अनीता ने दायर की थी. उन्होंने अपनी याचिका में मुंगेर लोकसभा सीट के 45 बूथों पर बड़े पैमाने पर धांधली/बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल करके नए सिरे से वोटिंग की मांग की थी. वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें (राजद प्रत्याशी) को हाईकोर्ट में जाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखें. हाई कोर्ट भी इस पर सुनवाई करने में समर्थ है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट खुला है आप वहां जाइए हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे. जिसके बाद राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता ने अपनी अर्जी वापस ले ली है.

बता दें कि मुंगेर में 13 मई को मतदान हुआ था. वोटिंग के दौरान राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता ने चुनाव में धांधली होने के आरोप लगाए थे. अपनी याचिका में कहा था कि जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की मदद से गंभीर हेरफेर, बूथ कैप्चरिंग और धांधली की है. कुमारी अनीता ने कहा था कि भारत के चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों और जिला चुनाव अधिकारी अवनीश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारियों को समय पर शिकायतें दी गई थीं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी राजद के कार्यकर्ताओं के साथ क्रूरता से मारपीट की गई, जिसमें उनको गंभीर चोटें आईं. 

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उन्होंने अपनी याचिका में जिला चुनाव अधिकारी अवनीश कुमार सिंह के आचरण को बिल्कुल एकतरफा बताया था. वहीं एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह ने पहले ही कुमार अनीता की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया है. जदयू ने इसे राजद की हताशा बताया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन्हें काफी राहत मिली है. RJD उम्मीदवार कुमारी अनीता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब वह हाई कोर्ट जा सकती हैं.

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