Osama Shahab: ओसामा के आदेश पर सभी अभियुक्तों ने इमारत की दीवारें गिराईं और उनसे रंगदारी भी मांगी. ओसामा के खिलाफ इस मामले में आईपीसी की धाराएं 447, 341, 323, 324, 307, 384, 427, 504, 506, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 में प्राथमिकी दर्ज की गई थीं और वह एक नवंबर 2023 से जेल में बंद हैं.
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को उसे जमानत दे दी है. जानकारी के लिए बता दें कि घटना अगस्त 2023 में मोतिहारी के तेलियापट्टी मोहल्ले की है, जब सैयद फरहान अहमद ने मोतिहारी टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया गया था. दरअसल, एक इमारत का निर्माण कर रहे थे जब ओसामा समेत सौ लोग बंदूकों से फायरिंग करके आए.
इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि ओसामा के आदेश पर सभी अभियुक्तों ने इमारत की दीवारें गिराईं और उनसे रंगदारी भी मांगी. ओसामा के खिलाफ इस मामले में आईपीसी की धाराएं 447, 341, 323, 324, 307, 384, 427, 504, 506, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 में प्राथमिकी दर्ज की गई थीं और वह एक नवंबर 2023 से जेल में बंद हैं.
न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की एकलपीठ के सामने ओसामा के वकील अभिषेक कुमार ने बताया कि ओसामा को पूर्व जमीनी विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है. नामजद अभियुक्तों में से एक ने शिकायतकर्ता के खिलाफ भी टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन उसका दावा है कि उस पर कोई आग्नेयास्त्र से संबंधित जख्म नहीं है. इसके बाद हाईकोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका को स्वीकृति दी.
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