Jharkhand High Court: झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष मामले में आज विधानसभा ने हाइकोर्ट के सामने पक्ष रखा है. विधानसभा ने कहा झारखंड से पहले तीन अन्य राज्यों में पहले से ही नमाज कक्ष मौजूद है.
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रांची: Jharkhand High Court: झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के रूप में एक रूम नोटिफाइड को चुनौती देने वाली अजय कुमार मोदी की जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. इस मामले में झारखंड विधानसभा की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया की 6 राज्यों से विधानसभा में नमाज पर मंतव्य आया है. इनमें से तीन राज्यों ने कहा है कि उनके यहां विधानसभा में नमाज कक्ष है. विधानसभा को यह भी बताया गया कि कुछ और राज्यों से नमाज कक्षा के बारे में मंतव्य आना अभी बाकी है. इसके बाद नमाज कक्ष को लेकर विधानसभा द्वारा गठित 7 सदस्य वाली सर्वदलीय कमेटी अपना निर्णय लेगी जिसे अदालत को अवगत कराया जाएगा.
विधानसभा की ओर से अदालत को बताया गया कि बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से विधानसभा में नमाज कक्ष के बारे में मंतव्य आ गया है. इनमे से तीन राज्य तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और बिहार के विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित है. इस पर अदालत ने आगामी 14 दिसंबर यानी 6 सप्ताह का समय देते हुए सर्वदलीय कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी. बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत एक सेक्युलर देश है और यहां के राज्यों के विधानसभाओं में भी संविधान स्वरूप प्रक्रिया चलती हैं. ऐसे में किसी धर्म विशेष के लिए रूम आवंटित करना सही नहीं है. उस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ नें इस मामले की सुनवाई की. वहीं विधानसभी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार इस मामले की पैरवी की. इससे पहले हुई सुनवाई में उनकी ओर कोर्ट को बताया गया कि विधानसभा में सभी राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों में से 7 विधायकों की एक कमेटी बनाई गई है.
इनपुट- आयुष कुमार सिंह