आरोप है कि मनरेगा की योजनाओं में काम कराए बगैर ही राशि की निकासी कर ली गई थी. इसके अलावा कमीशन के तौर पर भी मोटी रकम की उगाही हुई थी.
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रांची: झारखंड के खूंटी में मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चार्जशीटेड सहायक अभियंता शशि प्रकाश ने गुरुवार को रांची के ईडी कोर्ट में सरेंडर किया है. कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मनीलॉन्ड्रिंग के इसी केस में झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मुख्य आरोपी हैं.
पूजा सिंघल को इसी मामले में लगभग नौ माह पहले जेल भेजा गया था. फिलहाल वह अंतरिम जमानत पर हैं. मनरेगा में यह घोटाला उस वक्त हुआ था, जब पूजा सिंघल वहां 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 तक डीसी के रूप में पोस्टेड थीं. इसी दौरान 18.06 लाख का घोटाला हुआ था.
आरोप है कि मनरेगा की योजनाओं में काम कराए बगैर ही राशि की निकासी कर ली गई थी. इसके अलावा कमीशन के तौर पर भी मोटी रकम की उगाही हुई थी. घोटाला सामने आने पर झारखंड सरकार ने इसकी जांच शुरू कराई थी, लेकिन बाद में सिंघल को इसमें क्लीन चिट दे दी गई थी.
बाद में ईडी ने इस मामले की जांच करते हुए पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी एवं सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ 5 जुलाई 2022 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. इसी चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था.
(आईएएनएस)