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Land Scam : लैंड स्कैम के आरोपी कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को ED कोर्ट में सुनवाई हुई. ED और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अमित और दिलीप को बेल देने से इंकार कर दिया. बेल को ठुकराते हुए अदालत ने दोनों की जमानत के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया.
रांची में PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट में दोनों अभियुक्तों ने जमानत की गुहार लगाई थी. ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने इसमें ED का पक्ष रखा. अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बहस की, बता दें कि ईडी ने 7 जून को कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया था. दोनों की गिरफ्तारी कोलकाता से हुई थी.
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रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है.
बता दें कि इससे पहले इससे पहले 3 जुलाई 2023 को ईडी ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी. जिसपर दोनों पक्षों की ओर से अदालत में बहस हुई थी. जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 7 जुलाई को निर्धारित कर दी थी.