VVIP हेलीकॉप्टर केस: गौतम खेतान को झटका, कालाधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश को निरस्त किया
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VVIP हेलीकॉप्टर केस: गौतम खेतान को झटका, कालाधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश को निरस्त किया

केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें काला धन कानून को क़ानून आने के पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू करने से रोक दिया गया था और आरोपी गौतम खेतान को राहत दे दी थी.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कालाधन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के उस आदेश को निरस्त दिया जिसमें कहा गया था कि ब्लैक मनी क़ानून अप्रैल 2016 से पहले लागू नहीं होगा. गौतम खेतान (Gautam Khaitan) के मामले को अप्रैल 2016 से पहले का होने के चलते हाईकोर्ट ने उनपर ब्लैक मनी क़ानून लागू होने से इंकार किया था. इसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. केंद्र की दलील थी कि दिल्ली HC के आदेश का  हर मामलों पर बुरा असर होगा. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए खेतान की अर्जी पर नए सिरे से विचार करने को कहा है.

गौतम खेतान अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी हैं और उन्हें काला धन अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मई में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा थी, जिसमें कहा गया था कि 2016 कालाधन कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है.

हाइकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में 1 जुलाई 2015 से प्रभाव वाले काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम को लागू करने की केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी. 

यह भी पढ़ेंः अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गौतम खेतान हिरासत में, भारत से बाहर पैसे भेजने का आरोप

काले धन कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने पर हाइकोर्ट ने कहा था कि संसद ने अपने विवेक से अधिनियम को अधिनियमित किया था जो 1 अप्रैल, 2016 से लागू होना था और संसद द्वारा स्पष्ट रूप से ये तारीख तय की गई थी. अधिसूचना के माध्यम से इस कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू नहीं किया जा सकता. खेतान अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपियों में से एक हैं.

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