बीएमसी (BMC) अभी तक 13 हजार लोगों के खिलाफ बिना मास्क के कार्रवाई कर चुकी है. मुंबई में रोजाना करीब 40 से ज्यादा लोगों पर मास्क नहीं पहनने की वजह से जुर्माना लगाया जाता है. नए फैसले से प्राइवेट गाड़ियों में चलने वालों को राहत मिलेगी.
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मुंबई: मुंबई महानगर पालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation) ने लोगों को बड़ी राहत दी है. बीएमसी ने निजी गाड़ी में बैठे लोगों के लिए मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. यानी अब प्राइवेट गाड़ी में अगर कोई शख्स बिना मास्क पहने हुए बैठा है तो उस पर जुर्माना नहीं लगेगा. हालिया आदेश में कहा गया है कि उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए जिन्होंने प्राइवेट गाड़ियों में मास्क (Mask) नही लगाया है. गौरतलब है कि अभी तक मुंबई में बिना मास्क के पकड़े जाने पर 200 रूपए का जुर्माना था. फिलहाल ये आदेश सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों में चलने वाले लोगों के लिए है. बस या फिर ट्रेन से चलने पर आपको मास्क लगाना जरूरी है. इसके साथ ही दो पहिया वाहनों, तीन पहिया वाहन (आटोरिक्शा) में भी सफर के दौरान आपको मास्क लगाना ही होगा.
कोरोना महामारी काल (Coronavirus Pandemic) के दौरान बीएमसी ने मुंबई में 1200 मार्शल तैनात किए थे. बीएमसी के हर वार्ड में करीब 50 मार्शल तैनात किए गए थे. जो रोजाना 40 से ज्यादा लोगों को बिना मास्क के पकड़ने के बाद जुर्माना लगाते हैं.
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BMC ने 13000 लोगों को बिना मास्क के पकड़ने की जानकारी साझा की है. बीएमसी ने नियम तोड़ने वालों से 27 लाख रूपए का जुर्माना भी वसूला है. बाकी महाराष्ट्र में सभी जगह जिला प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने के साथ सरकारी प्रोटोकॉल फॉलो करा रहे हैं.
गुजरात सरकार ने 24 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया कि कोविड-19 (Covid-19) महामारी के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले 23 लाख से अधिक लोगों से करीब 115 करोड़ रुपये वसूले गए हैं. राज्य की विजय रुपानी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि 22 दिसंबर तक 23,64,420 लोगों से मास्क नहीं पहनने अथवा उपयुक्त तरीके से चेहरा नहीं ढकने को लेकर 1,15,88,00,000 रुपये वसूले गए हैं.
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