ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने उबर कंपनी को साथ में अटैच ड्राइवरों को कर्मचारी मानने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कंपनी को अपने ड्राइवरों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवानी होगी.
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लंदन: मोबाइल ऐप आधारित कैब सर्विस (Mobile App Cab Service) उबर (Uber) को बड़ा झटका लगा है. वह ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट (British Supreme Court) में चल रहा मुकदमा हार गई है. कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह साथ में अटैच ड्राइवरों (Driver) को कंपनी का कर्मचारी माने और उसी हिसाब से उन्हें सुविधाएं प्रदान करे.
ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट (British Supreme Court) ने कहा कि उबर कंपनी (Uber) अपने ड्राइवरों को 'सेल्फ इंप्लॉइड' यानी स्व-रोजगार की श्रेणी में नहीं रख सकती. कोर्ट ने आदेश दिया कि उबर कंपनी को अपने ड्राइवरों को न्यूनतम वेतन, बीमार रहने के दौरान वेतन भुगतान और छुट्टियों जैसी सुविधाएं देनी होंगी.
बता दें कि उबर (Uber) और ड्राइवरों के एक समूह के बीच पिछले 5 साल से इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई चल रही थी. इससे पहले ब्रिटेन के रोजगार न्यायाधिकरण, रोजगार अपीलीय न्यायाधिकरण और अपीलीय अदालत ने भी इस मामले में उबर के ड्राइवरों के पक्ष को सही ठहराया था.
Britain's Supreme Court ruled that a group of Uber drivers are entitled to worker rights such as the minimum wage, in a blow to the ride-hailing service that has ramifications for millions of others https://t.co/YJ8rZheVNV pic.twitter.com/ngVnfPFQjR
— Reuters (@Reuters) February 20, 2021
न्यूज एजेंसी रायटर के मुताबिक उबर (Uber) से जुड़े कई ड्राइवरों ने कंपनी से मांग की थी कि उन्हें स्व-रोजगारकर्ता नहीं, बल्कि कर्मचारी माना जाए. उन्हें ब्रिटेन के कानून के तहत वे सभी बुनियादी सुविधाएं दी जाएं, जो कर्मचारियों को दी जानी चाहिए. ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उबर के ड्राइवर जब तक मोबाइल ऐप पर सक्रिय रहते हैं, तब तक के लिए कंपनी को उन्हें कर्मचारी मानना पड़ेगा.
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अब सुप्रीम कोर्ट (British Supreme Court) के इस फैसले से दुनियाभर में कंपनी को अपने ड्राइवरों के साथ समान व्यवहार करने का दबाव बढ़ेगा. ब्रिटिश कोर्ट के इस फैसले का असर दुनियाभर में पड़ने की संभावना जताई जा रही है. माना जा रहा है कि अब दूसरे देशों में भी इसी प्रकार के फैसले आ सकते हैं. वहीं डिसीजन के बाद उबर ड्राइवर खुश बताए जा रहे हैं.
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