Firecrackers: पटाखा फोड़ने से पहले हो जाएं सावधान, पूरी दिल्ली में पुलिस करेगी फ्लैग मार्च
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Firecrackers: पटाखा फोड़ने से पहले हो जाएं सावधान, पूरी दिल्ली में पुलिस करेगी फ्लैग मार्च

Firecrackers Ban in Delhi 2023: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए राजधानी में सभी प्रकार की पटाखे फोड़ने, बिक्री करने, भंडारण, निर्माण और ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए इस दिवाली और पूरे सर्दियों के दौरान पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है.

Firecrackers: पटाखा फोड़ने से पहले हो जाएं सावधान, पूरी दिल्ली में पुलिस करेगी फ्लैग मार्च

Delhi Firecracker Ban Latest News: दिल्ली में इस साल भी दिवाली पर आतिशबाजी यानी की पटाखे फोड़ने में प्रतिबंधित है. इस आदेश लागू कराने के लिए दिल्ली पुलिस दिवाली के दिन यानी कि रविवार को फ्लैग मार्च निकालेगी. हालांकि, दिल्ली सरकार ने पटाखा फोड़ने की जांच के लिए टीमों की कोई खास संख्या नहीं बताई है, लेकिन पहले कहा था कि उसने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 385 टीम, 13 हॉटस्पॉट पर प्रदूषण की जांच के लिए 13 विशेष टीम, खुले में जलने की जांच के लिए 611 टीम और औद्योगिक प्रदूषण की जांच के लिए 66 टीमों का गठन किया है.

दिल्ली सरकार ने लगाया प्रतिबंध

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 11 सितंबर को प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए राजधानी में सभी प्रकार की आतिशबाजी (जिसमें ग्रीन पटाखे भी शामिल हैं) की बिक्री, भंडारण, निर्माण और ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए इस दिवाली और पूरे सर्दियों के दौरान पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की थी. राय ने कहा था कि यह निर्णय इस साल की शीतकालीन कार्य योजना तैयार करते समय लिया गया था और पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा कर दी गई थी, ताकि बिक्री, भंडारण, निर्माण और सभी प्रकार की आतिशबाजी की ऑनलाइन डिलीवरी को रोकने के लिए बेहतर तैयारी की जा सके.

आईपीसी के तहत होगी कार्रवाई

पर्यावरण मंत्री ने कहा था कि दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाएगा कि वह आतिशबाजी के भंडारण, बिक्री या निर्माण के लिए कोई लाइसेंस जारी न करे और एनसीआर से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया गया है. यह दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वह इस दिवाली आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग को रोके. दिल्ली सरकार के पास पहले से ही इसके लिए जमीन पर कई टीम हैं, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की एक टीम भी शामिल है. इससे पहले यह बताया गया था कि आतिशबाजी की बिक्री करने, जमा करने या फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 286 के साथ विस्फोटक अधिनियम की धारा 5/9B के तहत कार्रवाई की जाएगी.

आरडब्ल्यूए से मांगा समर्थन

ऐसे में दिल्ली पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए टीमें बनाई हैं कि शहर में आतिशबाजी की कोई बिक्री या फोड़ना न हो. उन्होंने आरडब्ल्यूए और बाजार संघों के साथ बैठकें की हैं और उनका समर्थन मांगा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निषेधात्मक आदेशों का अनुपालन किया जाए. एक अधिकारी ने कहा कि हम फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, ताकि निवासियों को पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में सूचित किया जा सके. पुलिस बाजारों में पैदल गश्त भी कर रही है और दुकानदारों से आतिशबाजी नहीं बेचने के लिए कह रही है.

दिल्ली पुलिस करेगी गश्त

दिल्ली पुलिस के अनुसार, फोर्स यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है कि पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध पूरी तरह से लागू हो. उन्होंने लोगों से पटाखे फोड़ने वाले किसी भी मामले की सूचना देने के लिए भी कहा है. स्थानीय पुलिस अपने क्षेत्रों में गश्त कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतिशबाजी की कोई बिक्री या फोड़ना न हो. कई छापेमारी में पटाखों की बरामदगी हुई है. हम भी नागरिकों से आतिशबाजी नहीं करने  और उनकी कोई भी जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर रिपोर्ट करने का अनुरोध करते हैं.

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