कोरोना के घटते प्रभाव की वजह से इस राज्य में जब इसकी समीक्षा की गई तो मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है.
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नई दिल्ली: देश में कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से राज्यों में कई प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों से अब निजात मिलना शुरू होने वाली है. इस मामले में शनिवार को बिहार सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि सोमवार से कोरोना की वजह से लगे प्रतिबंधों को हटा लिया गया है.
कोरोना को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की आज समीक्षा की गई. कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है.
ट्वीट में कहा गया कि अब कोविड अनुकुल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी. जिला पदाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकतानुसार प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत किया गया है.
प्रतिबंधों से छूट के साथ ही सीएम ने लोगों से अनुरोध किया कि सावधानी बरतें तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें.
कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की आज समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। (1/3)
— Nitish Kumar (@NitishKumar) February 12, 2022
बता दें कि इससे पहले बिहार में 6 फरवरी (रविवार) को कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई थी और नई गाइडलाइन जारी की गई थी. जिसमें पूर्व में लगाई गई कई तरह की पाबंदियों में छूट दी गई थी. 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ और 9वीं व ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी स्कूल और कॉलेज सहित कोचिंग संस्थानों को शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी.
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गौरतलब है कि पिछली गाइडलाइन में सभी सरकारी कार्यालयों में केवल वैक्सीन ले चुके आगंतुकों को ही प्रवेश की अनुमति थी. हालांकि सभी दुकानों, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल व धार्मिक स्थलों को सामान्य रूप से खोलने की छूट मिली थी. वहीं सभी पार्क व गार्डन को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की ही छूट थी. सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों (आगंतुकों के साथ) को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने का आदेश था. इसके अलावा, शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट दी गई थी. लेकिन अब राज्य में 14 फरवरी से अगले आदेश तक के लिए सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है.
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