चीन को जासूसी कराना पड़ सकता है भारी, SC में कार्रवाई के लिए याचिका दायर
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चीन को जासूसी कराना पड़ सकता है भारी, SC में कार्रवाई के लिए याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दायर एक याचिका में मांग की गई है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CJI समेत गणमान्य हस्तियों की चीन द्वारा जासूसी कराए जाने की जांच करवाई जाए. 

सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को दायर एक याचिका में मांग की गई है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CJI समेत गणमान्य हस्तियों की चीन द्वारा जासूसी (Spying) कराए जाने की जांच करवाई जाए. इसके साथ ही चीनी डिजिटल मनी ऐप द्वारा देश के नागरिकों की डेटा चोरी की आशंका जताते हुए उन पर बैन लगाने की मांग भी याचिका में की गई है. 

सेव देम इंडिया फाउंडेशन (Save Them India Foundation) द्वारा दाखिल इस याचिका में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 एफ, 70, 72 और 72 ए के तहत साइबर आतंकवाद और साइबर अपराध के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. 

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याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि SC को प्रतिवादी, यूओआई (भारत संघ) को निर्देश देना चाहिए कि वह भारत में संचालित चीनी डिजिटल मनी लेंडिंग ऐप पर रोक लगाए और NBFC और डिजिटल मनी लेंडिंग ऐप के खिलाफ कार्रवाई करे. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने ड्राफ्ट बिल 'निजी डेटा की सुरक्षा, 2019' को  अधिनियमित करने पर भी मांग की है.

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