दिल्ली: 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे हॉल, शादियों में शामिल हो सकेंगे 200 लोग
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दिल्ली: 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे हॉल, शादियों में शामिल हो सकेंगे 200 लोग

दिल्ली में शुक्रवार को सभी सिनेमाघरों को 100% कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है. पूरे दिल्ली में 1 नवंबर से यह फैसला लागू हो जाएगा.

दिल्ली में 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे सिनेमाघर

नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने शुक्रवार को सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता से खोलने की इजाजत दे दी है. साथ ही दिल्ली में शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की भी अनुमति दी गई है. आपको बता दें कि अब तक इन कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते थे. डीडीएमए द्वारा जारी यह आदेश 1 नवंबर से लागू होगा.

  1. दिल्ली में 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे सिनेमाघर
  2. शादी समारोहों में भी शामिल हो सकेंगे 200 लोग
  3. 1 नवंबर से लागू होगा DDMA का यह फैसला

सख्ती से करना होगा कोविड के नियमों का पालन

आदेश में कहा गया कि सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक कोविड मानकों को सख्ती से फॉलो करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे. साथ ही लोगों के इक्कठा होते टाइम यह भी ध्यान रखना होगा कि उस जगह पर कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन हो. इसी आदेश में कहा गया है कि 'किसी भी तरह का उल्लंघन पाए जाने पर रेस्त्रां, बार, सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक के खिलाफ सख्त दंडात्मक और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी.'

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अप्रैल में लगाई गई थी रोक

गौरतलब है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के चलते अप्रैल में लॉकडाउन लगाने के साथ ही सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया गया था. बाद में जुलाई के आखिरी सप्ताह में इन्हें 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी. इस आदेश में बैंक्वेट हॉल में बैठकों और सम्मेलन की भी अनुमति प्रदान की गई है, जहां अब तक केवल शादी समारोह और प्रदर्शनी के आयोजन की छूट थी.

इन गतिविधियों पर जारी रहेगी रोक

आपको बता दें कि दिल्ली में 1 नवंबर से सभी क्लासेस के लिए स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा. इसके अलावा अन्य सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े पर रोक जारी रहेगी. हालांकि, डीडीएमए के 30 सितंबर के आदेशानुसार त्योहार संबंधी कार्यक्रम की अनुमति रहेगी. सभी अनुमति प्रदान और प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में ये आदेश 15-16 नवंबर की मध्यरात्रि या अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे.

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