पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 ए यानि यौन शोषण मामले के तहत चिराग पटनायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
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नई दिल्ली : कांग्रेस आईटी सेल के सदस्य चिराग पटना की मुश्किलें बढ़ गई हैं. यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चिराग पटनायक को बतौर आरोपी समन जारी कर 2 फरवरी 2019 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 ए यानि यौन शोषण मामले के तहत चिराग पटनायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.आपको बता दें कि चिराग पर कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल में काम करने वाली ही एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था.
पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद आइटी सेल की दो महिला सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.पीड़िता ने इस मामले में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को भी अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने कोई सख्त कदम नहीं उठाया था.हारकर पीड़िता को पुलिस में मामला दर्ज कराना पड़ा था.हालांकि अभी तक इस मामले में राहुल गांधी की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है.इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया था.
लेखी ने दिल्ली पुलिस से अपील की थी कि वे कांग्रेस के सोशल मीडिया ऑफिस में यौन शोषण की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करें.पुलिस में दर्ज शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि सोशल मीडिया में काम करने वाला चिराग पटनायक उसके साथ छेड़छाड़ करता था. उसका हाथ पकड़ने का मौका तलाशता था.कई बार मोबाइल लेने के बहाने उसका हाथ पकड़ लेता था और छेड़छाड़ करता था.कई बार अपनी हद पार कर देता था, अश्लील हरकतें करने लगता था.