Lok Sabha में पेश हुआ Constitution Amendment Bill, अब राज्य सरकार बना सकेंगे अपनी OBC List
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Lok Sabha में पेश हुआ Constitution Amendment Bill, अब राज्य सरकार बना सकेंगे अपनी OBC List

लोक सभा में केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने 127वां संविधान संशोधन बिल (Constitution Amendment Bill in Lok Sabha) पेश किया, जिसके जरिए राज्य सरकारों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का हक मिलेगा. 

डॉ वीरेंद्र कुमार ने 127वां संविधान संशोधन बिल पेश किया.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को लोक सभा में संविधान संशोधन बिल (Constitution Amendment Bill in Lok Sabha) पेश किया, जिसके जरिए राज्य सरकारों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का हक मिलेगा. लोक सभा में केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने 127वां संविधान संशोधन बिल पेश किया.

  1. 127वां संविधान संशोधन बिल लोक सभा में पेश
  2. कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दलों का समर्थन
  3. राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का हक मिलेगा

कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दलों का समर्थन

127वें संविधान संशोधन बिल (127th Constitution Amendment Bill) पर कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दलों ने समर्थन किया. राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने बताया कि ओबीसी सूची में नाम जोड़ने का अधिकार राज्य को देने वाले बिल का सभी विपक्षी दल समर्थन करेंगे.

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क्या है 127वां संविधान संशोधन बिल

केंद्र सरकार आज मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी. इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट (OBC List) बनाने का अधिकार होगा. हाल में ही कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी.

इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसी साल 5 मई को कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची (OBC List) बना सकती है. हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार संविधान संशोधन के जरिए पलटने जा रही है. संसद से संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26)-सी के संशोधन पर मुहर लगाने बाद राज्यों के पास फिर से ओबीसी सूची (OBC) में जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी केंद्र की याचिका

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछले महीने केंद्र सरकार की उस समीक्षा याचिका (Review Petition) को खारिज कर दिया था, जिसमें सरकार ने कोर्ट से 5 मई के आरक्षण मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था.

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