हैवानियत! हक का पैसा मांगा तो धारदार हथियार से हाथ काट डाला, जानें फिर क्या हुआ
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हैवानियत! हक का पैसा मांगा तो धारदार हथियार से हाथ काट डाला, जानें फिर क्या हुआ

रीवा जिले में मजदूरी के रुपए मांगने पर 45 वर्षीय एक दलित श्रमिक का हाथ धारदार हथियार से काटने के आरोप में उसके नियोक्ता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.

फोटो: (UHDB WS)

रीवा: रीवा जिले में मजदूरी के रुपए मांगने पर 45 वर्षीय एक दलित श्रमिक का हाथ धारदार हथियार से काटने के आरोप में उसके नियोक्ता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. ये खौफनाक वारदात रीवा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सिरमौर थाना इलाके के डोलमऊ गांव में हुई.

  1. हक का पैसा मांगने पर हाथ काट दिया
  2. वारदात को छिपाने की कोशिश की गई
  3. डॉक्टरों ने समय रहते किया ऑपरेशन

धारदार हथियार से काटा हाथ

मामला सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. इसके बाद शहर के पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि डोलमऊ गांव में मजदूरी के रुपए मांगने पर गणेश मिश्रा नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर श्रमिक अशोक साकेत के एक हाथ को धारदार हथियार से काट कर अलग कर दिया. उन्होंने कहा कि साकेत पड़री गांव का निवासी है और अनुसूचित जाति से संबंध रखता है.

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पुलिस के मुताबिक साकेत ने डोलमऊ गांव में मिश्रा के लिए निर्माण कार्य में मजदूर के रूप में काम किया था और मिश्रा उसे उसकी मेहनत का पैसा देने में आनाकानी कर रहा था. मामले को सुलझाने के लिए साकेत और एक अन्य शख्स ने शनिवार को आरोपी से मुलाकात की. इस दौरान हुए विवाद में कथित तौर पर आरोपी और उसके साथियों ने धारदार हथियार से हमला करते हुए उसका एक हाथ शरीर से अलग कर दिया.

'कटा हाथ छिपाने की कोशिश'

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कटे हाथ को पास ही छिपाने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में उसे बरामद कर लिया गया. उन्होंने कहा कि पुलिस साकेत को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों के एक दल ने ऑपरेशन के बाद कटे हाथ को फिर से जोड़ दिया है.

आरोपी गिरफ्तार

वर्मा ने चिकित्सकों के हवाले से बताया कि अत्यधिक खून बहने के कारण साकेत की हालत नाजुक है. एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मिश्रा और उसके भाइयों रत्नेश मिश्रा और कृष्ण कुमार मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

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