कोरोना वायरस: मुंबई में विदेश से लौटने वालों पर कड़ी नजर, हाथ पर लगाया जा रहा ठप्पा
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कोरोना वायरस: मुंबई में विदेश से लौटने वालों पर कड़ी नजर, हाथ पर लगाया जा रहा ठप्पा

विदेश से लौटने वाले भारतीय के हाथ पर एक ठप्पा लगाया जा रहा है जिससे उनका खयाल रखा जा सके और लोग भी अलर्ट रहें. 

कोरोना वायरस: मुंबई में विदेश से लौटने वालों पर कड़ी नजर, हाथ पर लगाया जा रहा ठप्पा

मुंबई: देशभर में कोरोना वायरस (Corona Virus) का संक्रमण बढ़ता जा रहा है. इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र और केरल हैं. महाराष्ट्र में अब तक 39 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. कोरोना पीड़ित एक 64 वर्षीय शख्स की मौत हो गई है. कोरोना से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने खास तैयारियां की हैं. इसके तहत मुंबई में प्राइवेट कंपनियों से अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने का आग्रह किया है.

  1. सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र और केरल हैं.
  2. विदेश से लौटने वाले भारतीय के हाथ पर लगाया जा रहा ठप्पा
  3. विदेश से आने वालों को 30 मार्च तक होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा

इसके अलावा विदेश से आने वाले लोगों पर सख्त नजर रखी जा रही है. विदेश से लौटने वाले भारतीय के हाथ पर एक ठप्पा लगाया जा रहा है जिससे उनका खयाल रखा जा सके और लोग भी अलर्ट रहें. 

मुंबई महानगर पालिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर ठप्पे के कुछ फोटोज शेयर किए हैं इसमें लिखा है- प्राउड टू प्रोटेक्ट मुंबईकर, होम क्वारंटाइन. इसके साथ 30 मार्च 2020 की तारीख भी लिखी गई है. आपको बता दें कि विदेश से आने वालों को 30 मार्च तक होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा. उनको किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.

कोरोना को हराने के लिए BMC ने कसी कमर 
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने कमर कस ली है. BMC ने एक एडवायजरी जारी कर लोगों से अनावश्यक घर से न निकलने और पब्लिक प्लेसेज पर न जाने की सलाह दी है. एडवायजरी में प्राइवेट कंपनियों को अपने ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने का निर्देश दिया गया है. BMC ने कहा है कि भारत सरकार ने 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है. इस आदेश का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

निर्देशों का पालन नहीं करने पर हो सकती है सजा
एडवायजरी में कहा गया है कि सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है. इससे जुड़े दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों को धारा 1897 (EPIDEMIC DISEASES ACT, 1897) के तहत 6 महीने जेल की सजा भी हो सकती है. आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने पहले ही 'ग्रुप टूर' पर रोक लगा दी है. ये रोक धारा 144 के अंतर्गत लगाई गई है. 

नागपुर में धारा 144 लागू!
उधर, नागपूर में पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी कर कहा गया है कि अनावश्यक भीड़ जमा करने पर आईपीसी की धारा 144 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. पुलिस की तरफ से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि देश और दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है और ये एक संक्रामक बीमारी है. इसके रोकथाम के लिए सरकार ने नागपुर में धारा 1897 लागू कर दिया है. ऐसे में अगर कोई सभा, लोगों को इक्कठा करना जैसे काम करता है कि तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

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