मनी लॉन्ड्रिंग केस: 23 अक्‍ट्रबर तक बढ़ाई गई एक्‍ट्रेस की हिरासत, 200 करोड़ की ठगी का है आरोप
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: 23 अक्‍ट्रबर तक बढ़ाई गई एक्‍ट्रेस की हिरासत, 200 करोड़ की ठगी का है आरोप

एक्ट्रेस लीना पॉल और उसके पति सुकेश पर  200 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है. पुलिस की तरफ से बताया गया कि पॉल ने कथित तौर पर फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह के साथ ठगी करने में चंद्रशेखर की मदद की थी. 

ED की हिरासत को 7 दिन और रहेंगी लीना पॉल और उनके पति (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कारोबारी की पत्नी से 200 करोड़ की वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक्ट्रेस लीना पॉल (Leena Paul) की हिरासत में पूछताछ की अवधि शनिवार को एक हफ्ते के लिये बढ़ा दी. पॉल को हिरासत में पूछताछ की अवधि खत्म होने पर अदालत के सामने पेश किया गया था और स्पेशल जज प्रवीन सिंह ने उसकी ED को दी गई हिरासत एक और हफ्ते के लिये बढ़ा दी.

  1. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक्ट्रेस की हिरासत 1 हफ्ते बढ़ी 
  2. 200 करोड़ की ठगी के आरोपी हैं लीना पॉल और उनके पति
  3. ED ने पॉल की हिरासत को 7 दिन बढ़ाने की करी थी मांग

200 करोड़ की ठगी का है आरोप

अदालत इससे पहले पॉल के पति सुकेश चंद्रशेखर को भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज चुकी है. इस दंपत्ति ने फोर्टिस हेल्थकेयर (Fortis Healthcare) के पूर्व प्रवर्तक शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को कथित तौर पर ठगा था. इस मामले पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने पॉल की हिरासत अवधि को 7 दिन के लिये बढ़ाने का अनुरोध किया था.

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अदालत ने मानी अभिनेत्री की सक्रिय भूमिका

न्यायाधीश ने कहा, 'पहली नजर में ऐसा लगता है कि आरोपी लीना मारिया पॉल न केवल अपराध की आय की लाभार्थी थी, बल्कि स्पष्ट रूप से अपराध की आय के लेनदेन में सक्रिय भूमिका निभा रहा थी, इसे अनपेक्षित (unexpected) धन के रूप में पेश कर रही थी और मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के साथ मिलकर काम कर रही थी. धन के लेन-देन की पूरी कड़ी का निर्धारण अब भी अधूरा है, और यदि आरोपी को आगे पुलिस हिरासत नहीं दी जाती है, तो जो कड़ियां जोड़ी जानी हैं वह जुड़ नहीं पाएंगी.'

हफ्ते भर की बढ़ाई हिरासत

न्यायाधीश ने कहा, 'मैं अब तक के मामले में समझ पाया हूं कि इस आरोपी की पुलिस हिरासत अभी जरूरी है और उसे 23 अक्टूबर, 2021 तक पुलिस हिरासत में भेजा जाता है.'

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