बता दें कि 50 किर्किस्तान नागरिकों के अलावा 82 बांग्लादेशी जमातियों की भी आज साकेत कोर्ट में पेशी थी. जिसमें से 79 बांग्लादेशी नागरिकों और 42 किर्किस्तान नागरिकों ने भी अपना गुनाह कबुल कर लिया है. जिसके बाद कोर्ट ने 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए टिल राइजिंग कोर्ट की सजा सुनाई है
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नई दिल्ली: तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) से जुड़े विदेशी जमातियों की याचिका पर सुनवाई के बाद साकेत कोर्ट (Saket Court) ने कुल 121 जमातियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही विदेशी जमातियों को टिल राइजिंग कोर्ट यानी एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा भी सुनाई है.
बता दें कि किर्किस्तान के कुल 50 नागरिकों की आज कोर्ट में पेशी हुई थी. 42 ने साकेत कोर्ट में अपना गुनाह काबुल कर लिया है. अन्य 8 ने कोर्ट में अपना गुनाह नहीं कबूला है, लिहाजा, ये ट्रायल का सामना करेंगे. आसान शब्दों में कहें तो जुर्म कबूलने वाले 42 किर्किस्तानी नागरिकों को महामारी एक्ट उल्लंघन और वीजा नियम उल्लंघन से कोर्ट ने राहत दे दी है.
उल्लेखनीय है कि किर्किस्तानी नागरिकों के अलावा 82 बांग्लादेशी जमातियों की भी आज साकेत कोर्ट में पेशी थी. 79 बांग्लादेशी नागरिकों ने भी अपना गुनाह कबुल कर लिया है. जिसके बाद कोर्ट ने राहत देते हुए 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए टिल राइजिंग कोर्ट यानी एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा सुनाया गई है. ये जुर्माना कोर्ट में जमा करना है.
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