Delhi Anaj Mandi Fire Incident : याचिका में मांग की गई थी कि राष्ट्रीय राजधानी में आजाद मंडी जैसी आग की घटना से बचने के लिए एक उचित तंत्र और दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाना चाहिए.
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नई दिल्ली : पुरानी दिल्ली की अनाज मंडी में हुए अग्निकांड (Anaj Mandi Fire Incident) की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इनकार कर दिया है. याचिका में पूरे मामले की न्यायिक जांच के साथ इसकी सीबीआई (CBI) को जांच सौंपने की भी मांग की गई थी. अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारियों को स्थिति को संभालने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए.
याचिका में मांग की गई थी कि राष्ट्रीय राजधानी में आजाद मंडी जैसी आग की घटना से बचने के लिए एक उचित तंत्र और दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाना चाहिए.
याचिका में कहा गया था अनाज मंडी में आग लगने और लोगों के हताहत होने के पूरे हालातों को जानने के लिए एक रिटायर जज से मामले की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए. साथ ही इसमें सिविल और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों को तय किया जा सके. वहीं, पीड़ितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए और ये राशि उत्तरदायी अधिकारियों से वसूली जाए.
विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जाए जो पूरी दिल्ली में सर्वे कर ऐसी घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील इमारतों को चिन्हित करे और इस बाबत उचित कदम उठाए जाएं.
(इनपुट- सुमित कुमार से भी)