दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को दिल्ली सरकार के स्कूलों में 8900 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया वापस लेने के लिए कहने के शिक्षा निदेशालय के फैसले पर बुधवार को सवाल किया.
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को दिल्ली सरकार के स्कूलों में 8900 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया वापस लेने के लिए कहने के शिक्षा निदेशालय के फैसले पर बुधवार को सवाल किया. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने एक याचिका पर शिक्षा निदेशालय (डीओई) और डीएसएसएसबी से जवाब मांगा है. याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया वापस लेने के डीएसएसएसबी के नोटिस पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गयी है .
अदालत ने गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट से जवाब भी मांगा है जिसने अवमानना याचिका दायर की थी और उसकी याचिका पर एकल पीठ के न्यायाधीश ने अपना आदेश जारी किया था. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को निर्धारित की है.
दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से पेश वकील रमेश सिंह ने आज दलील दी कि एकल न्यायाधीश के निर्देश के मुताबिक विज्ञापन जारी होने से उसके स्कूलों में मौजूदा कार्यरत 14000 अतिथि शिक्षकों का मनोबल घटता और इससे बच्चों पर असर पड़ता. पीठ इस दलील से सहमत नहीं हुआ और कहा कि डीएसएसएसबी को उसका विज्ञापन जारी करने दें.