हाईकोर्ट ने कहा, 'विदेश में शरण मिलने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाने की बात सही नहीं'
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हाईकोर्ट ने कहा, 'विदेश में शरण मिलने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाने की बात सही नहीं'

अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में इस मुद्दे का परीक्षण जरूरी नहीं है क्योंकि महिला ने न तो आवेदन किया है और न ही फ्रांस द्वारा उसे शरण दी गई है. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मान लेना सही नहीं होगा कि किसी भारतीय को विदेश में शरण मिलने पर उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी. अदालत ने यह टिप्पणी एक महिला द्वारा अपना पासपोर्ट बहाल करने के लिये दायर की गई याचिका पर की. केंद्र ने यह कहते हुए उसका पासपोर्ट बहाल करने से इनकार कर दिया था कि फ्रांस ने उसे शरण दे दी है. 

जस्टिस विभु बाखरू ने कहा, “यह मानना कि एक नागरिक जिसे विदेश में शरण दी गई है, उसने अपनी इस देश की नागरिकता का अधिकार खो दिया है, हो सकता है सही न हो.” अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में इस मुद्दे का परीक्षण जरूरी नहीं है क्योंकि महिला ने न तो आवेदन किया है और न ही फ्रांस द्वारा उसे शरण दी गई है. 

महिला ने अदालत से केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी कि उसको वैध पासपोर्ट जारी किया जाए क्योंकि उसके यात्रा दस्तावेज को फ्रांस में भारतीय दूतावास ने इस आधार पर जब्त कर लिया था कि उसके पति ने उस देश में शरण के लिये आवेदन किया है इसलिये उसके साथ-साथ उसके परिवार की भी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी. 

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