दिल्ली नर्सरी दाखिला: डीडीए की जमीन पर चलने वाले स्कूलों में नामांकन से जुड़े दिशा-निर्देशों को मिली मंजूरी
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दिल्ली नर्सरी दाखिला: डीडीए की जमीन पर चलने वाले स्कूलों में नामांकन से जुड़े दिशा-निर्देशों को मिली मंजूरी

डीडीए की जमीन पर चलने वाले 298 निजी स्कूलों की नर्सरी कक्षा में दाखिले की प्रतीक्षा कर रहे अभिभावकों को राहत देते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इन संस्थानों में नामांकन को लेकर नये दिशा-निर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है और इसमें दूरी को प्रमुख मानदंड रखा है।

फाइल फोटो

नयी दिल्ली: डीडीए की जमीन पर चलने वाले 298 निजी स्कूलों की नर्सरी कक्षा में दाखिले की प्रतीक्षा कर रहे अभिभावकों को राहत देते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इन संस्थानों में नामांकन को लेकर नये दिशा-निर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है और इसमें दूरी को प्रमुख मानदंड रखा है।

शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘डीडीए की जमीन पर चल रहे निजी विद्यालयों की नर्सरी कक्षा में नामांकन को लेकर दिशा-निर्देशरें को स्वीकृति दे दी गयी है। अब विद्यालय आवेदन स्वीकार कर सकेंगे।’ दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्कूल इलाके में रहने वालों को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकते हैं।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्कूल से एक किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले छात्रों को वरीयता दी जाएगी और अगर सीटें खाली रहती हैं तो स्कूल से 1-3 किलोमीटर दूर रहने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

दिशा-निर्देश कहते हैं ‘छह किलोमीटर से दूर रहने वाले छात्रों को उसी सूरत में दाखिल दिया जा सकता है जब छह किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी छात्रों पर विचार करने के बावजूद सीटें खाली रहें।’ राष्ट्रीय राजधानी के करीब 1400 निजी स्कूलों में आगामी अकादमिक सत्र की शुरआत के लिए नर्सरी नामांकन की प्रक्रिया दो जनवरी से शुरू हो गयी।

पिछले सप्ताह सरकार ने डीडीए की भूमि पर चलने वाले 298 निजी विद्यालयों को नये दिशा-निर्देश जारी किये जाने तक नामाकंन प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया था।

 

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