फर्जी डिग्री मामला: जितेन्द्र तोमर ने जमानत अर्जी वापिस ली
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फर्जी डिग्री मामला: जितेन्द्र तोमर ने जमानत अर्जी वापिस ली

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर ने कथित फर्जी डिग्री मामले में यहां की एक सत्र अदालत में दाखिल जमानत याचिका यह कहते हुए वापिस ले ली कि उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा जा रहा है इसलिए वह फिलहाल इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

फर्जी डिग्री मामला: जितेन्द्र तोमर ने जमानत अर्जी वापिस ली

नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर ने कथित फर्जी डिग्री मामले में यहां की एक सत्र अदालत में दाखिल जमानत याचिका यह कहते हुए वापिस ले ली कि उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा जा रहा है इसलिए वह फिलहाल इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने तोमर के वकील के अनुरोध को स्वीकार करते हुए दिल्ली पुलिस के वकील से जवाब देने को कहा। अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें जमानत याचिका वापस लेने के तोमर के अनुरोध पर कोई एतराज नहीं है क्योंकि मामले को आगे बढ़ाना है या नहीं, यह उन पर निर्भर है।

तोमर की तरफ से अदालत में पेश हुए एडवोकेट हषिर्त जैन ने कहा, ‘आरोपी को चार दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। ऐसे में हम इस स्वतंत्रता के साथ जमानत याचिका वापस लेना चाहते हैं कि रिमांड के बाद जब उन्हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो हम नये सिरे से जमानत याचिका दाखिल कर सकेंगे।’ इसके बाद अदालत ने तोमर को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।

इसी बीच सरकारी वकील तरूणवीर सिंह खेहर ने अदालत के पिछले आदेश का पालन करते हुए अपना नियुक्ति पत्र सौंपा। मजिस्ट्रेटी अदालत ने कल तोमर की पुलिस हिरासत चार दिन के लिए और बढ़ा दी थी। जांचकर्ताओं ने कहा था कि तोमर के कथित फर्जी माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में तथ्यों का पता लगाने के वास्ते उन्हें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ले जाने की जरूरत है।

ग्यारह जून को सत्र अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई यह कहते हुए आज के लिए टाल दी थी कि इस मामले में रिकार्डों पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार करने की जरूरत है। सत्र अदालत ने यह कहते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था कि इससे मामला और जटिल हो जाएगा। अपनी जमानत अर्जी में तोमर ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने कानून के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया।

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने बतौर वकील पंजीकरण के लिए शैक्षणिक प्रमाणपत्रों समेत दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने को लेकर त्रिनगर के विधायक तोमर के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तोमर के विरूद्ध आठ जून को हौजखास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी और उन पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेजों को असली की तरह पेश करने और धोखा देने एवं आपराधिक साजिश के इरादे से फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज किया था।

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