जेल में ही रहेगा राम रहीम, दत्तक पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए हाइकोर्ट ने नहीं दी अनुमति
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जेल में ही रहेगा राम रहीम, दत्तक पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए हाइकोर्ट ने नहीं दी अनुमति

डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से अस्थायी ज़मानत नहीं मिली.  10 मई को अपनी दत्तक पुत्री की शादी में गुरमीत राम रहीम शामिल नहीं हो पाएगा.

जब खंडपीठ ने राम रहीम की याचिका पर सख्त रुख दिखाते हुए अपील को खारिज करने की बात कही तभी राम रहीम के वकील ने याचिका वापिस ले ली.

हिसार: डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से अस्थायी ज़मानत नहीं मिली. 10 मई को अपनी दत्तक पुत्री की शादी में गुरमीत राम रहीम शामिल नहीं हो पाएगा. जस्टिस दया चौधरी और जस्टिस सुधीर मित्तल की बैंच पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार और सीबीआई के वकीलों ने राम रहीम की जमानत का जमकर विरोध किया. हरियाणा सरकार के महाधिवक्ता बलदेव महाजन और सीबीआई के वकील सुमित गोयल ने कहा कानून व्यवस्था को देखते हुए राम रहीम को जमानत देना ठीक नही होगा. जब खंडपीठ ने राम रहीम की याचिका पर सख्त रुख दिखाते हुए अपील को खारिज करने की बात कही तभी राम रहीम के वकील ने याचिका वापिस ले ली.

सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील सुमित गोयल ने कोर्ट में कहा कि राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल है. उन्होंने चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और पंचकूला में हुई हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि लॉ एंड आर्डर को ध्यान में रखते हुए राम रहीम को जमानत नहीं मिलनी चाहिए जिसपर जस्टिस दया चौधरी ने कहा कि हाइकोर्ट के आधे से ज़्यादा वकील पंचकूला में हुई हिंसा के पीड़ित है जिस पर जस्टिस सुधीर मित्तल ने कहा कि वो भी कष्ट झेलने वालों में से एक है.

हरियाणा सरकार के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने कोर्ट में कहा राम रहीम को सिरसा में जाने की अनुमति तो बिल्कुल न दी जाए क्योंकि सिरसा में डेरे का मुख्य केंद्र है और वहां कल ही काफी संख्या में डेरा समर्थक एकत्र हुए थे और चुनावों के दौरान पुलिस फ़ोर्स चुनावी ड्यूटी में व्यस्त होगी ऐसे में राम रहीम के लिए पुलिस फ़ोर्स मुहैया करवाना मुश्किल होगा. हालांकि राम रहीम के वकील ने कोर्ट में कानून व्यवस्था बनाये रखने की अंडरटेकिंग दी और कहा डेरा मुखी को हेलीकॉप्टर के ज़रिए ले जाएंगे जिसपर सीबीआई और हरियाणा सरकार के वकील ने कहा साध्वी यौन शोषण मामले के दौरान भी राम रहीम के वकीलों ने हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी लेकिन पंचकूला में हुई हिंसा के हम सब चश्मदीद हैं और इनकी अंडरटेकिंग पर यकीन नहीं किया जा सकता.

राम रहीम ने 10 मई को अपनी मुंह बोली बेटी गुरअंश की शादी में शामिल होकर कन्यादान करने के लिए चार हफ्तों की जमानत की अपील हाईकोर्ट में की थी इस मामले में वकील मोहिंदर जोशी ने सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वो 25 साल डेरे से जुड़े रहे है और डेरे की प्रथा के अनुसार शादी बहुत ही साधारण तरीके से की जाती है जिसमे कन्यादान नहीं किया जाता बल्कि सिर्फ हार पहनाया जाता है. सीबीआई वकील ने कहा वैसे भी कन्यादान राम रहीम की पत्नी और उसके बेटे द्वारा किया जा सकता है जब शादी की तारीख और अन्य तैयारियां राम रहीम की अनुपस्थिति में की गई है तो शादी क्यों नहीं हो सकती.

साध्वी यौन शोषण मामले में करीब पौने दो साल से रोहतक की सुनारियां जेल में बंद डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मुंह बोली बेटी गुरअंश की शादी में शरीक होने के लिए लगाई गई जमानत अर्जी सीबीआई के विरोध और हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए राम रहीम के वकील ने वापस ले ली है. लिहाजा गुरमीत राम रहीम जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा. राम रहीम के समर्थक अपने पिता की एक झलक नहीं देख पाएगे. साध्वी यौन शोषण मामले और सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को फिलहाल जेल के बाहर की हवा नसीब नहीं होगी.

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