इलाज को लेकर चौटाला की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस
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इलाज को लेकर चौटाला की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की उस अर्जी पर आज सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा जिसमें उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश देने की मांग की है कि वह उनका या तो यहां के राम मनोहर लोहिया अस्पताल या गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज कराये।

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की उस अर्जी पर आज सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा जिसमें उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश देने की मांग की है कि वह उनका या तो यहां के राम मनोहर लोहिया अस्पताल या गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज कराये।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने सीबीआई से चौटाला की अर्जी पर अपना जवाब 24 दिसम्बर तक देने को कहा जो शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 वर्ष की सजा काट रहे हैं। अदालत ने अजय चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) सदस्य शेर सिंह बदशामी की अंतरिम जमानत 19 दिसम्बर तक जबकि आईएएस अधिकारी विद्याधर की अंतरिम जमानत 24 दिसम्बर तक बढ़ा दी।

चौटाला की ओर से अधिवक्ता अमित साहनी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल (ओ पी चौटाला) क्षय रोग सहित कई अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। अर्जी में कहा गया है, ‘उन्होंने (ओपी चौटाला) ने दोष सिद्ध होने के बाद आरएमएल और मेदांता में इलाज कराया है। उनका चिकित्सकीय इतिहास आरएमएल अस्पताल या मेदांता अस्पताल के पास है।’ अधिवक्ता ने कहा कि चौटाला नये सिरे से चिकित्सकीय जांचों से बचना चाहते हैं जिससे शारीरिक और मानसिक परेशानी होनी है, विशेष रूप से उनकी अधिक आयु के चलते।

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