ACB में बिहार पुलिस के कर्मियों को शामिल करना असंवैधानिक: ACB चीफ
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ACB में बिहार पुलिस के कर्मियों को शामिल करना असंवैधानिक: ACB चीफ

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के नवनियुक्त प्रमुख मुकेश कुमार मीणा ने इस इकाई में बिहार पुलिस के पांच कर्मियों को शामिल किए जाने को शुक्रवार असंवैधानिक करार दिया और इस मामले में उपराज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की।

नयी दिल्ली : भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के नवनियुक्त प्रमुख मुकेश कुमार मीणा ने इस इकाई में बिहार पुलिस के पांच कर्मियों को शामिल किए जाने को शुक्रवार असंवैधानिक करार दिया और इस मामले में उपराज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की।

सूत्रों के अनुसार मीणा ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा बिहार पुलिस के अधिकारियों की एसीबी में नियुक्ति पुलिस अधिनियम, 1888 की धारा 3 का उल्लंघन है। इस कानून के मुताबिक दोनों राज्य पुलिसों के बीच पुलिस अधिकारियों के तबादले एवं तैनाती के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है।

सूत्रों के मुताबिक मीणा ने कहा है कि न तो दिल्ली सरकार और न ही बिहार सरकार ने इस मामले में केंद्र से संपर्क किया। उन्होंने यह कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित करने और इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए उपराज्यपाल के हस्तक्षेप का अनुरोध किया कि ये नियुक्तियां असंवैधानिक तरीके से की गयीं।

हाल ही में बिहार पुलिस के पांच अधिकारी आप शासन के विशेष अनुरोध पर एसीबी में शामिल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के कर्मियों को रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हाल में दोनों का आपस में टकराव हुआ।

 

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