ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि में कई गुना वृद्धि करने वाले मोटर व्हीकल अधिनियम ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया है. कई राज्यों ने यह कहते हुए इसे लागू ना करने का निर्णय लिया है कि इससे जनता पर अनुचित भार पड़ेगा.
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नई दिल्ली: ट्रैफिक नियम संशोधन अधिनियम के कई प्रावधानों के खिलाफ आज यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (UFTA) ने एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. इस हड़ताल के चलते नोएडा और गाजियाबाद सहित दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हजारों यात्रियों ने कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, हड़ताल की स्थिति में दिल्ली-एनसीआर के लोग मेट्रो की सवारी कर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकते हैं. दरअसल, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि में कई गुना वृद्धि करने वाले मोटर व्हीकल अधिनियम ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया है. मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 को संसद ने पिछले सत्र में पारित किया और यह एक सितंबर से प्रभावी हो गया. जुर्माने की राशि इतनी ज्यादा है कि इसी सप्ताह एक ट्रक चालक और उसके मालिक को ओवरलोडिंग और कुछ अन्य नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली में दो लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ा था. कई राज्यों ने यह कहते हुए इसे लागू ना करने का निर्णय लिया है कि इससे जनता पर अनुचित भार पड़ेगा.