Lockdown में गुरुग्राम में खुलेंगी गली-मोहल्लों की दुकानें, और क्या खुला रहेगा; देखे लिस्ट
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Lockdown में गुरुग्राम में खुलेंगी गली-मोहल्लों की दुकानें, और क्या खुला रहेगा; देखे लिस्ट

लॉकडाउन-3 के दौरान गुरुग्राम में गली-मोहल्लों में बनी दुकान, अकेली दुकाने तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में बनी मार्केट खोली जा सकती हैं. 

Lockdown में गुरुग्राम में खुलेंगी गली-मोहल्लों की दुकानें, और क्या खुला रहेगा; देखे लिस्ट

गुरुग्राम: लॉकडाउन-3 के दौरान गुरुग्राम में गली-मोहल्लों में बनी दुकान, अकेली दुकाने तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में बनी मार्केट खोली जा सकती हैं. सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि भी खोले जा सकते हैं लेकिन शॉपिंग मॉल, गैलेरिया मार्केट, सदर बाजार जैसी बड़ी मार्केट अभी बंद रखी जाएंगी. दुकाने सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक के लिए खुलेंगी. 

गुरुग्राम के जिलाधिकारी एवं उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि लॉकडाउन में जो दुकानें खुल सकती हैं, उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन, कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय जैसे ग्राहकों को आपस में दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करना, फेस मास्क का प्रयोग, दुकान को सेनीटाइज करवाना आदि किये जाने आवश्यक है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा लॉकडाउन में उद्योगों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर गुरुग्राम जिला के लिए आदेश जारी किए गए हैं. 

खत्री ने बताया कि गुरुग्राम जिला ऑरेंज जोन में स्थित है, इसलिए आईएमटी मानेसर, इंडस्ट्रियल एरिया, आईडीसी तथा एसईजेड आदि औद्योगिक क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, ई- कॉमर्स तथा नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी औद्योगिक यूनिट के मामले में पहले सप्ताह अर्थात 4 से 10 मई तक आईटी और आईटीई तथा ई-कॉमर्स कंपनियों का संचालन 50% स्टाफ के साथ किया जा सकता है तथा इस अवधि में सामान्य इकाइयां 75% स्टाफ के साथ संचालन शुरू कर सकती हैं. 

दूसरे सप्ताह अर्थात 11 से 17 मई की अवधि में आईटी और आईटीईएस कंपनियां तथा ई- कॉमर्स 75% स्टाफ तथा सामान्य इकाइयां 100% स्टाफ के साथ काम कर सकती हैं. उपायुक्त ने बताया कि संचालन शुरू करने के लिये सभी प्रकार की औद्योगिक यूनिट अथवा उद्यमियों अथवा प्रतिष्ठानों को सरल हरियाणा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा ताकि उनके कर्मचारियों के लिए आवश्यक पास जारी किए जा सकें.  आवेदन के भाग के रूप में आवेदक को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 1 मई को जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) की पालना के बारे में अंडरटेकिंग देनी होगी. यही नहीं, आवेदक को अपनी एंसीलरी अर्थात सहायक इकाइयों की भी जानकारी देनी होगी ताकि उनकी सप्लाई चेन को बनाया जा सके. 4 से 10 मई तक और 11 से 17 मई तक की निर्धारित अवधि के लिए पास जारी होंगे. 

जिला का रिस्क प्रोफाइल बदलने अर्थात ऑरेंज से रेड या ग्रीन होने पर उसी श्रेणी के हिसाब से गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस लागू होंगी और पहले जारी की गई छूट या रियायतें अपने आप वापस हो जाएंगी. उन्होंने बताया कि अंतर राज्यीय माल ढुलाई वाले ट्रकों को खाली होने के बाद भी आवागमन की अनुमति होगी. 

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