दिल्ली में Lockdown 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी, इस नए नियम से खुलेंगे बाजार
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दिल्ली में Lockdown 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी, इस नए नियम से खुलेंगे बाजार

दिल्ली सरकार ने 31 मई तक चलने वाले लॉकडाउन में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कई गतिविधियों में ढील देने का फैसला किया है. 

दिल्ली में Lockdown 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी, इस नए नियम से खुलेंगे बाजार

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 31 मई तक चलने वाले लॉकडाउन में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कई गतिविधियों में ढील देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि परिवहन सेवा को चालू किया जा रहा है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में 20, कार में 2, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा में एक और टैक्सी व कैब में दो सवारियों के बैठने की अनुमति होगी. सभी मार्केट खोलने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकान को सील कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे जरूरी है कि सबको मास्क पहन कर निकलना अनिवार्य है. 

ऑड-ईवन के मुताबिक खुलेंगी दुकानें
सीएम केजरीवाल ने कहा कि मार्केट काम्प्लेक्स में दुकानें ऑड-ईवन के मुताबिक खुलेंगी लेकिन जरूरी सामग्री की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी. आधी दुकानें एक दिन और आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी. जितनी स्टैंड अलोन, नेवरहूड और रेडिडेंशियल एरिया में शॉप हैं, वह सभी खुलेंगी, लेकिन सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इसकी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी. अगर यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो वह दुकान बंद कर दी जाएगी. 

केजरीवाल ने कहा कि होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑटोडोरियम, असेंबली हॉल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, इंटरटेनमेंट, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर पाबंदी जारी रहेगी. कंटेन्मेंट जोन में जरूरी सेवाओं को अन्य किसी गतिविधि में कोई छूट नहीं दी जा रही है. 

रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन वहां पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी. स्पोर्टस काम्प्लेक्स और स्टेडियम खोल दिए जाएंगे लेकिन यहां पर किसी भी मैच के दौरान दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी. 

शर्तों के साथ परिवहन की अनुमति
केजरीवाल ने कहा कि शर्तों के परिवहन को खोला जा रहा है. ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा को सड़क पर उतरने की अनुमति रहेगी, लेकिन वह सिर्फ एक ही सवारी को बैठा सकते हैं। टैक्सी, कैब को भी अनुमति होगी, लेकिन यह सिर्फ दो सवारी ही बैठा सकेंगे। ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा और ईको फ्रेंडली सेवा को भी छूट दी जा रही है, लेकिन यह सिर्फ दो सवारी ही ले सकेंगे. मैक्सी कैब में केवल 5 सवारी और आरटीवी में 11 सवारी बैठ सकेंगे. इन वाहनों से हर बार सवारी को उतरने के बाद चालक की जिम्मेदारी होगी कि वह सवारी वाली एरिया को डिस-इंफेक्ट करे, ताकि दूसरी सवारी जब बैठती है, तो उसको और चालक दोनों को खतरा न हो. कार पूलिंग और कार शेयरिंग की अनुमति नहीं होगी. 

दिल्ली में बसें चलनी चालू हो जाएंगी
दिल्ली में बसें चलनी चालू हो जाएंगी. एक बस में 20 से अधिक सवारी को बैठने की अनुमति नहीं होगी. बस में चढ़ने से पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी. हर बस स्टॉप पर परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह बसों के अंदर और बस स्टॉप पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए। पूरी दिल्ली में व्हीकल और व्यक्तिगत वाहन के आवागमन की अनुमति रहेगी. चार पहिया वाहन में 2 से अधिक सवारी की अनुमति नहीं होगी और दो पहिया वाहन पर चालक के पीछे किसी को बैठने की अनुमति नहीं होगी. 

सभी इंडस्ट्री खोली जाएंगी 
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालय खुल जाएंगे. प्राइवेट ऑफिस वाले कोशिश यह करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से काम करें. सभी इंडस्ट्री खोली जाएंगी, लेकिन भीड़ को रोकने के लिए इनके खुलने के समय में बदलाव किया गया है. निर्माण गतिविधियां भी शुरू की जा रही हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोग ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर सकेंगे. अभी बार्डर से बाहर से कर्मचारियों को लाने की अनुमति नहीं होगी. 

शादी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केवल 50 लोगों की अनुमति रहेगी. दाह संस्कार के लिए केवल 20 लोगों की अनुमति रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा. कंटेन्मेंट जोन के अंदर जरूरी सेवाओं के अलावा किसी भी चीज की अनुमति नहीं होगी. केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि बॉर्डर पर डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, सैनिटाइजेशन का करने वाले और एंबुलेंस को बिना रोक टोक के आवाजाही की अनुमति होगी. बॉर्डर पर इंटर स्टेट के सामान और कार्गो या खाली ट्रक हो, उनको आने-जाने की अनुमति रहेगी. 

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