दिल्ली HC ने कहा, 'महात्मा गांधी की समाधि पूजा स्थल की तरह है'
Advertisement

दिल्ली HC ने कहा, 'महात्मा गांधी की समाधि पूजा स्थल की तरह है'

अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी . इसमें आरोप लगाया गया कि महात्मा गांधी की समाधि का ढंग से रख-रखाव नहीं हो रहा है. 

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट स्थित महात्मा गांधी के समाधि परिसर को पूजा स्थल के समान बताते हुए गुरुवार को पूछा कि क्या किसी पूजा के स्थल को ‘‘अस्वच्छ’’ और ‘‘बदहाल’’ स्थिति में रखा जा सकता है. कार्यवाहक न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने रख-रखाव, संरक्षण और प्रशासन के लिए गठित राजघाट समाधि समिति (आरएससी) की वैधानिक कार्यों में पूरी तरह नाकामी के लिए खिंचाई की.

  1. महात्मा गांधी की समाधि पूजा स्थल की तरह ही है : दिल्ली HC
  2. क्या किसी पूजा स्थल को इस तरह ‘‘अस्वच्छ’’ और ‘‘बदहाल’’  स्थिति में रखा जा सकता है : HC
  3. अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी 

क्या कहा कोर्ट ने?
पीठ ने उच्च न्यायालय के 2012 के फैसले का हवाला देते हुए कहा, ‘‘हमने पाया कि राजघाट समाधि पूजा स्थल की तरह ही है. हमें हैरानी हुई कि क्या किसी पूजा के स्थल को इस तरह अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर स्थिति में रखा जा सकता है.’’ वर्ष 2012 में एक अन्य मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय ने आरएससी को वैधानिक संस्था की सूची में रखा है. समिति दो अक्तूबर और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए खास समारोह करती है.

महात्मा गांधी पुण्यतिथि: देखें, बापू की कुछ अनदेखी तस्वीरें

पीठ ने कहा, ‘‘इन वार्षिक समारोहों के अलावा, सर्वधर्म प्रार्थना सभा और कीर्तन का आयोजन साल भर होता है . समाधि पर स्कूली बच्चे सहित बड़ी संख्या में पर्यटक और अन्य आगंतुक आते हैं.’’ उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और गांधीवादी विचारधारा के प्रति सम्मान रखते हुए आगंतुक समाधि पर आते हैं . पीठ ने समिति को राष्ट्रपिता के प्रति सम्मान दिखाते हुए समाधि का रख-रखाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया .

जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी अदालत
पीठ ने स्थानीय आयुक्त, वकील सत्यकाम की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट पर गौर करने के बाद नाराजगी जताई. अदालत ने उन्हें वहां का निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट सौंपने का जिम्मा सौंपा था. अदालत ने कहा कि रिपार्ट में राजघाट के खस्ताहाल और वहां जलाशयों में गंदगी होने की बात कही गयी है . अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी . इसमें आरोप लगाया गया कि महात्मा गांधी की समाधि का ढंग से रख-रखाव नहीं हो रहा है. 

(इनपुट - भाषा)

Trending news