सुरक्षागार्ड महिपाल ने 13 अक्टूबर 2018 को जज के बेटे और पत्नी को गोली मारी थी.
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चंडीगढ़: गुरुग्राम के एडिशनल सेशन जज कृष्णकांत शर्मा की पत्नी और बेटे की हत्या के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी को फांसी सजा सुनाई है. सुरक्षागार्ड महिपाल ने 13 अक्टूबर 2018 को जज के बेटे और पत्नी को गोली मारी थी. जज की पत्नी ऋतु की मौत घटना के दिन ही हो गई थी, जबकि उनके बेटे ने 10 दिन तक चले इलाज के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया था.
आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर-49 के बाजार में 13 अक्टूबर को दर्दनाक हादसा हुआ. जब जज के गनर महिपाल ने उनकी पत्नी और बेटे पर तब हमला किया, जब वो मार्केट में खरीदारी के लिए जा रहे थे. गनर महिपाल पिछले डेढ़ सालों से जज का पीएसओ था.
कार में हुआ था झगड़ा
अधिकारी ने बताया कि शनिवार को भी जज की पत्नी ने बाजार जाते समय कार में उसे डांटा था. जैसी ही जज की पत्नी और बेटे बाजार में कार से उतरे, गनर ने गोली चला दी. इतना ही नहीं, उसने गन को लहराते हुए भीड़ को डराया. आरोपी ने बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया. चश्मदीदों के मुताबिक, उसने जज की पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया.
गनर का आरोप, नहीं दी जा रही थी छुट्टी
अधिकारियों ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से घर जाने के लिए छुट्टी मांग रहा था जो उसे नहीं दी जा रही थी. इससे शायद वह अवसाद में चला गया. जांच अधिकारियों में से एक ने बताया, "जज भी अक्सर उसे डांटते थे." अधिकारी ने बताया कि जज की पत्नी ने बाजार जाते समय कार में उसे डांटा. जज के खिलाफ उसमें काफी असंतोष था. चश्मदीदों के मुताबिक, आरोपी गनर गोली मारने के बाद चीख रहा था कि ये शैतान है और यह शैतान की मां है.
गोली मारकर लगाया था जज को फोन
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने गोली मारने के बाद जज को फोन कर घटना की जानकारी दी थी. महिलापाल ने कहा था, 'मैंने आपकी पत्नी और बेटे को गोली मार दी है.' इसके अलावा आरोपी ने अपनी मां और 2-3 अन्य लोगों को फोन करके भी यही बात दोहराई. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी को फरीदाबाद के पास से हिरासत में ले लिया. आरोपी पिछले डेढ़ साल से इनकी सुरक्षा में तैनात था. आरोपी के परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं. आरोपी महेंद्रगढ़ का रहने वाला है.
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