दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 4-15 नवंबर तक ऑड ईवन नंबर नियम लागू किया है.
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नई दिल्ली: दिल्ली में 15 नवंबर तक ऑड ईवन (odd even) लागू है. इस नियम के मुताबिक मंगलवार (05 नवंबर) को ऑड नंबर की गाड़ियां (vehicle) चलेंगीं. दिल्ली सरकार ने प्रदूषण (Pollution) को नियंत्रित करने के लिए 4-15 नवंबर तक ऑड ईवन नंबर नियम लागू किया है.
गौरतलब है कि इस नियम के तहत ऑड-ईवन नियम के तहत ऑड (विषम- 1,3,5,7,9) तारीख को ऑड नंबर की कार और ईवन (सम संख्या - 2,4,6,8,0) तारीख को इवन नंबर की कार चलेगी.
-ऑड ईवन नियम सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक लागू रहेगा. रविवार को यह नियम लागू नहीं होगा.
-नियमों का उल्लंघन करने वालों को 4,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
किनको होगी छूट, किनको नहीं मिलेगी छूट
-मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह और उनके मंत्री भी योजना के दायरे में हैं। उन्होंने कहा था, 'दिल्ली केबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को भी ऑड-ईवन नियमों का पालन करना होगा।'उन्होंने कहा कि हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगे।
-महिलाओं और टू व्हीलर्स को इस नियम से छूट रहेगी
-सीएनजी गाड़ियों को इस नियम से छूट नहीं होगी
-इलैक्ट्रिक गाड़ियों को इस नियम से छूट है