दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती की याचिका को किया खारिज
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती की याचिका को किया खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने इस वर्ष की शुरूआत में विवादास्पद मध्य रात्रि छापेमारी के सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने याचिका को ‘समयपूर्व’ बताया।

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने इस वर्ष की शुरूआत में विवादास्पद मध्य रात्रि छापेमारी के सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने याचिका को ‘समयपूर्व’ बताया।

न्यायमूर्ति वी.के. शाली ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास यह मामला है और 29 सितम्बर के आयोग के आदेश को वापस लेने की भारती की अपील पर वह अपना फैसला 13 जनवरी 2015 को सुनाने वाला है, इसलिए इस चरण में रिट याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।

न्यायाधीश ने कहा, ‘मैं सोमनाथ भारती के वकील से सहमत नहीं हूं कि वर्तमान याचिका सुनवाई योग्य है। वास्तव में 29 सितम्बर का फैसला मानवाधिकार आयोग के समक्ष जांच के दायरे में है। यह दर्शाता है कि मानवाधिकार आयोग ने याचिकाकर्ता की याचिका पर गौर किया है और 13 जनवरी को फैसले की तारीख तय की है।’

उन्होंने कहा कि इस तथ्य के आलोक में कि मानवाधिकार आयोग वर्तमान याचिका में उठाये गये बिन्दुओं पर गौर कर रहा है, इसलिए यह सुनवाई योग्य नहीं है और समय पूर्व है। वर्तमान रिट याचिका को खारिज किया जाता है।

अदालत ने भारती के वकील दीपक खोसला के बयान को भी दर्ज किया कि चूंकि मानवाधिकार आयोग ने कह दिया है कि वह 29 सितम्बर के फैसले को वापस नहीं लेने जा रहा है जब तक कि याचिकाकर्ता अपना निर्दोष होना साबित नहीं करता, इसलिए उस आदेश को वापस लिए जाने तक वह आयोग के समक्ष नहीं जा रहे।

आयोग ने 29 सितम्बर के फैसले में भारती को दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में मध्य रात्रि को छापेमारी के दौरान 12 अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ ‘नस्लीय पूर्वाग्रह एवं अवैध कृत्यों’ का दोषी पाया था।

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