छेड़छाड़ मामले में सेंट स्टीफंस के प्रोफेसर को अग्रिम बेल नहीं
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छेड़छाड़ मामले में सेंट स्टीफंस के प्रोफेसर को अग्रिम बेल नहीं

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज के प्रोफेसर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रोफेसर पर अपने अधीन पीएचडी कर रही एक छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने कॉलेज के रसायन विभाग में सहायक प्रोफेसर सतीश कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज के प्रोफेसर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रोफेसर पर अपने अधीन पीएचडी कर रही एक छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने कॉलेज के रसायन विभाग में सहायक प्रोफेसर सतीश कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया।

छात्रा ने 19 जून को कुमार (40) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाए थे कि उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया और मामले को जब कॉलेज के संबंधित अधिकारियों के समक्ष लाया गया तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसका बचाव करने का प्रयास किया। कुमार ने इस आधार पर अग्रिम जमानत की मांग की कि लड़की के आरोप ‘मनगढ़ंत’ हैं और किसी भी घटना का एक भी गवाह नहीं है। उनके वकील नितिन कुमार स्वरूप ने कहा कि कुमार जांच में शामिल होने को तैयार हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है।

बहरहाल लोक अभियोजक और पीड़िता के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि कुमार के खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं और वह प्रभावी पद पर हैं। लोक अभियोजक आरके तंवर ने कहा कि कुमार ने कॉलेज प्रिसिंपल के सहयोग से कुछ साक्ष्यों से छेड़छाड़ की है और उन्होंने लड़की से बलात्कार का प्रयास किया है।

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