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नई दिल्ली: सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक (Facebook) और मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप (Whatsapp) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी थी.
न्यायमूर्ति नवीन चावला की अदालत ने 13 अप्रैल को फेसबुक और व्हाट्सऐप (Facebook and Whatsapp) की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि सीसीआई (CCI) का आदेश किसी प्रमुख पद के दुरुपयोग की जांच को नहीं दर्शाता, बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर चिंतित है.
सीसीआई (CCI) ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा था, 'वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी (Whatsapp New Privacy Policy) के कारण अत्यधिक डेटा कलेक्शन हो सकता है और अपने विज्ञापन के लिए यूजर्स की निजता का उल्लंघन कर सकते हैं.' सीसीआई ने कोर्ट से ये भी कहा था, 'जांच के बाद ही ये पता चल सकता है कि क्या वॉट्सऐप द्वारा डेटा कलेक्शन और उसको फेसबुक के साथ शेयर करना, क्या इतने बड़े पद का गलत इस्तेमाल है. जो डेटा कलेक्ट किया गया है, उसमें यूजर का लोकेशन, इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और वो किससे बात कर रहे हैं. इसका इस्तेमाल कर यूजर का प्रोफाइल बनाया जा सकता और इसके जरिए टार्गेटेड एडवर्टाइजिंग की जा सकती है.'
सीसीआई को दखल नहीं देना चाहिए: फेसबुक-व्हाट्सऐप
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फेसबुक और व्हाट्सऐप ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी (New Privacy Policy) के जांच करने के आदेश दिए हैं. दोनों सोशल मीडिया कंपनियों ने कोर्ट में कहा था, 'जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्राइवेसी पॉलिसी का मामला देख रहे हैं तो इसमें सीसीआई (CCI) को नहीं आना चाहिए और न ही दखल देना चाहिए.' उन्होंने यह भी कहा, 'यूजर्स की निजी बातचीत एंड टू एंड एनक्रिप्शन के जरिए सुरक्षित है और वॉट्सऐप लोगों के चैट्स पर नजर नहीं रखता है.' इस पर सीसीआई ने कहा था, 'वह व्यक्तियों की प्राइवेसी के उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा, जिसे सुप्रीम देख रहा है.'
(न्यूज एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)