Delhi High Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन, भत्ते और बकाया देने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा है, हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे. मामला चार हफ्तों में खत्म हो जाएगा.
Trending Photos
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) ने एमसीडी की ओर से कर्मचारियों को वेतन, भत्ते और बकाया देने में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है. हाई कोर्ट ने कहा कि चार साल से ये मामला खींचता ही जा रहा है. एमसीडी अगर बेसिक वेतन भी अपने कर्मचारियों को नहीं दे पा रहा तो हम MCD को बंद करने का आदेश भी दे सकते हैं.
सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान MCD की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को राजी कर लिया कि सभी कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन का भुगतान 10 दिन के अंदर कर दिया जाएगा. वकील ने बताया कि एमसीडी की ओर से बकाया क्लियर करने की पूरी कोशिश रही है. कहा जो बकाया रकम कभी 1000 करोड़ थी, वो अब 400 करोड़ रह गई है.
कोर्ट ने वकील को अंडरटेकिंग रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि हम एमसीडी को वेतन-भत्तों के भुगतान के लिए आखिरी मौका दे रहे है. अब आगे हम और इतंजार नहीं करेंगे. अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है, कि वह अपने संसाधनों को बढ़ाने के तरीके और साधन खोजने के लिए MCD का इंतजार नहीं करेगी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि MCD मूल वेतन देने की स्थिति में नहीं है तो उसे नतीजा झेलना होगा.
बता दें, हाई कोर्ट में दायर कई याचिकाओं में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार MCD कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और बकाया का समय पर भुगतान न करने का सवाल उठाया गया है. ऐसे में न्यायालय ने दलीले दर्ज की और मामले को पोस्टपोन कर दिया.
दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील सत्यकाम ने अदालत को बताया कि 24 जनवरी को दिल्ली सरकार ने एमसीडी के लिए 803 करोड़ रुपये मंजूरी दी थी. यह राशि नगर निगमों के खाते में जमा कर दी गई है.
पीठ ने आखिर में कहा कि "कृपया अपने आयुक्त को बताएं कि हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे. हम हारने वाले नहीं हैं और हम चार साल तक इंतजार नहीं करेंगे, मामला चार हफ्तों में खत्म हो जाएगा.