Chandigarh News: आवारा पशुओं के कारण होगी दुर्घटना तो मिलेगा मुआवजा, सरकार ने बनाई समिति
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Chandigarh News: आवारा पशुओं के कारण होगी दुर्घटना तो मिलेगा मुआवजा, सरकार ने बनाई समिति

Chandigarh News: हरियाणा सरकार ने आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर मुआवजा निर्धारित करने के लिए समिति का गठन किया है. इसके लिए सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई है.

 

Chandigarh News: आवारा पशुओं के कारण होगी दुर्घटना तो मिलेगा मुआवजा, सरकार ने बनाई समिति

Chandigarh News: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और घटनाओं से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर मुआवजा निर्धारित करने के लिए समिति का गठन किया है.

मुआवजा निर्धारित करने के लिए सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई है, जिसका निर्णय दावा प्रस्तुत करने के चार महीने के भीतर होने की उम्मीद है. मुख्य सचिव आज पंजाब सरकार के एक निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. 

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मुख्य सचिव ने समिति की संरचना की रूपरेखा तैयार की, जिसमें पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के एक प्रतिनिधि जैसे सदस्य शामिल हैं. दुर्घटना के स्थान और प्रकृति के आधार पर, पंचायत क्षेत्रों के लिए डीडीपी, जंगली जानवरों से जुड़ी घटनाओं के लिए डीएफओ, राज्य सड़क दुर्घटनाओं के लिए पीडब्ल्यूडी बी एंड आर के एक्सईएन और नगरपालिका क्षेत्रों के लिए एक अतिरिक्त आयुक्त या नगर सचिव जैसे विशिष्ट अधिकारी समिति का हिस्सा होंगे. यदि दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती है तो आयुक्तालय के परियोजना निदेशक या नामित व्यक्ति इसके सदस्य होंगे.

समिति ऐसे मामलों में मुआवजे पर निर्णय लेते समय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के दिशानिर्देशों और मानकों का पालन करेगी. निर्णय संबंधित विभाग के प्रधान सचिव या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक को भेजा जाएगा, जिन्हें छह सप्ताह के भीतर दावेदार को मुआवजा देना होगा. मुख्य सचिव ने कहा कि मुआवजे के लिए आवारा पशुओं में गाय, बैल, कुत्ते, गधे, नीलगाय और भैंस जैसे जानवर शामिल हैं. विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि निर्दिष्ट की है, जैसे कुत्ते के काटने पर 10,000 रुपये और कुत्ते के काटने से घायल होने पर न्यूनतम 20,000 रुपये.

राज्य सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, मुख्य सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसी दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए दीन दयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना पहले से ही चल रही है. उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप उचित संशोधन लागू करने का निर्देश दिया.

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