दिल्ली दंगा: भड़काऊ भाषण देने वाला शरजील UAPA के तहत गिरफ्तार, बुधवार को कोर्ट में पेशी
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दिल्ली दंगा: भड़काऊ भाषण देने वाला शरजील UAPA के तहत गिरफ्तार, बुधवार को कोर्ट में पेशी

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) उसे 21 जुलाई को यहां लाने वाली थी लेकिन दिल्ली के लिए रवाना होने से ठीक पहले इमाम का कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव (Covid-19 Positive) आ गया था.

शरजील इमाम (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल (Special Cell) ने जेएनयू (JNU) के पीएचडी स्कॉलर शरजील इमाम को फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है. शरजील पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया था. रविवार को उसे प्रोडक्शन वारंट (Production warrant ) पर असम से दिल्ली लाया गया.

  1. जेएनयू के शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने किया गिरफ्तार 
  2. इमाम सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन 
  3. रविवार को उसे प्रोडक्शन वारंट पर असम से दिल्ली लाया गया

दिल्ली पुलिस उसे 21 जुलाई को यहां लाने वाली थी लेकिन दिल्ली के लिए रवाना होने से ठीक पहले इमाम का कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आ गया था.

इमाम सीएए (CAA) और एनआरसी (NRC) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण (Inflammatory speech) देने का आरोपी है और वर्तमान में उसे असम पुलिस ने यूएपीए से संबंधित मामले में गुवाहाटी जेल में बंद कर रखा था.

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दिल्ली पुलिस ने 25 जुलाई को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में इमाम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में दायर की गई 600 पेज की इस चार्जशीट में आईपीसी (IPC) की धारा 124 ए, 153, 505 और गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 13 के तहत आरोप लगाए थे. (इनपुट आईएएनएस )

 

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