पंचकूला की सीबीआई की विशेष अदालत ने हरियाणा सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है. राम रहीम के साथ अन्य दोषियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में पेश किया जाएगा.
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चंडीगढ़: पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मामले में दोषी राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के ज़रिए सज़ा सुनाई जाएगी. पंचकूला की सीबीआई की विशेष अदालत ने हरियाणा सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है. राम रहीम के साथ अन्य दोषियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में पेश किया जाएगा. राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनारिया जेल से और अन्य दोषी किशनलाल, निर्मल सिंह और कुलदीप अम्बाला सेंट्रल जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट का फैसला जानेंगे.
17 जनवरी को सजा को लेकर बहस होगी. इसके बाद सजा का ऐलान होगा. साध्वी दुष्कर्म मामले में सजा सुनाने वाले जज जगदीप सिंह ही छत्रपति हत्याकांड मामले में सज़ा सुनायेंगे. हरियाणा सरकार की तरफ से पंचकूला डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंकज गर्ग ने पंचकूला सीबीआई कोर्ट में याचिका डाल 17 जनवरी को दोषी गुरमीत राम रहीम और अन्य दोषियों को वीसी के जरिये कोर्ट में पेश कर सज़ा सुनाने की अपील की थी. कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया था.
11 जनवरी को पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने 16 साल पुराने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित अन्य आरोपियों किशनलाल, निर्मल और कुलदीप को दोषी ठहराया था. 11 जनवरी को भी राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया गया था.
25 अगस्त को साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराने के बाद हालात बिगड़ गए थे, जिसके चलते ही हरियाणा सरकार ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में याचिका डाल पत्रकार रामचन्द्र छत्रपति मामले में पहले 11 जनवरी को और अब 17 जनवरी को वीसी के ज़रिए पेश करने की अपील की, जिसे कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया.