प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में सोमवार को विवादास्पद धर्मगुरु जाकिर नाइक के आईआरएफ की 18. 37 करोड रुपये की संपत्ति कुर्क की। वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज जाकिर नाइक को दूसरा नोटिस जारी कर आतंक रोधी कानून के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में 30 मार्च को पेश होने को कहा.
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नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में सोमवार को विवादास्पद धर्मगुरु जाकिर नाइक के आईआरएफ की 18. 37 करोड रुपये की संपत्ति कुर्क की। वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज जाकिर नाइक को दूसरा नोटिस जारी कर आतंक रोधी कानून के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में 30 मार्च को पेश होने को कहा.
एजेंसी ने इससे पहले इसी महीने पहला सम्मन जारी करके उनसे 14 मार्च को पेश होने को कहा था. अधिकारियों ने कहा कि नाइक को यहां एनआईए के मुख्यालय में तलब किया गया है.
नोटिस 51 वर्षीय नाइक के मुंबई स्थित आवास में भेजा गया. माना जाता है कि वह उनके क्रियाकलापों के जांच के दायरे में आने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए सऊदी अरब में रह रहे हैं. आरोप है कि उन्होंने पिछले साल ढाका के एक कैफे में हुए हमले में कुछ आतंकवादियों को इस घटना के लिए प्रेरित किया था.
नाइक पर सौहार्द बिगाड़ने का है आरोप
पिछले साल नवंबर में एनआईए ने नाइक तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. नाइक पर धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच कथित रूप से वैमनस्य बढ़ाने तथा सौहार्द का माहौल बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है. उन पर गैरकानूनी क्रियाकलाप रोकथाम कानून की धाराओं के तहत भी आरोप लगे हैं. प्राथमिकी में एनआईए ने आरोप लगाया है कि नाइक ने मुस्लिम युवकों को गैरकानूनी एवं आतंकवादी कृत्य करने के लिए प्रेरित किया.