सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ICU में रहते हुए परिजनों से मिलना कैसे संभव है? उन्हें हरसंभव इलाज मिल रहा है. जमानत देने का कोई आधार नहीं है.
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नई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी पूर्व MLA महेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमानत देने से इंकार कर दिया है.
महेंद्र के वकील ने कहा कि महेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव हैं, ICU में रहते हुए भी कस्टडी में हैं और वह परिवार से नहीं मिल सकते.
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इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ICU में रहते हुए परिजनों से मिलना कैसे संभव है? उन्हें हरसंभव इलाज मिल रहा है. जमानत देने का कोई आधार नहीं है.
बता दें कि 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस हत्या के विरोध में देशभर में दंगे हुए. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि जगहों पर दंगों में 3,325 लोगों की जान गई थी. केवल दिल्ली में ही 2,733 लोगों की मौत हुई थी.
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