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गुरुग्राम: छेड़छाड़ से परेशान होकर शहर की एक होनहार छात्रा ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली. परेशान छात्रा ने पंखे से लटककर आत्महत्या (Suicide) कर ली. बेटी की मौत के बाद मृतक छात्रा की मां ने रोहित नाम के एक शख्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
गुरुग्राम पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए फौरन कार्रवाई शुरू करते हुए केस दर्ज किया. इस सिसलिसे में पुलिस पटौदी थाने में IPC की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
बड़ी बहन की मौत से दुखी और डरी उसकी छोटी बहन ने परिजनों और पुलिस को बताया कि रोहित स्कूल में आते-जाते समय उसे बहुत परेशान करता था. वो
उस पर घर से भाग कर शादी करने का दबाव बना रहा था.
भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाता है, तो उसे किसी निश्चित अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाने का प्रावधान है. जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा.