GOA: कांग्रेस ने जिस रेस्टोरेंट को स्मृति ईरानी के परिवार से जोड़ा, उसके लाइसेंस को लेकर एक्साइज कमिश्नर ने लिया ये फैसला
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GOA: कांग्रेस ने जिस रेस्टोरेंट को स्मृति ईरानी के परिवार से जोड़ा, उसके लाइसेंस को लेकर एक्साइज कमिश्नर ने लिया ये फैसला

GOA News: सामाजिक कार्यकर्ता आयरेज़ रॉड्रिग्स ने उत्तरी गोवा के असगाओ विलेज में स्थित ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ के आबकारी लाइसेंस के नवीनीकरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. रॉड्रिग्स ने कहा कि वह एक्साइज कमिश्नर के आदेश को बंबई हाई कोर्ट की गोवा पीठ के समक्ष चुनौती देंगे.

GOA: कांग्रेस ने जिस रेस्टोरेंट को स्मृति ईरानी के परिवार से जोड़ा, उसके लाइसेंस को लेकर एक्साइज कमिश्नर ने लिया ये फैसला

GOA News: गोवा के एक्साइज कमिश्नर (Excise Commissioner) नारायण गाड ने गुरुवार को उस रेस्टोरेंट का एक्साइज लाइसेंस निलंबित करने की मांग करने वाली एक शिकायत अस्वीकार कर दी, जो कांग्रेस के दावे के अनुसार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार से जुड़ा है. सामाजिक कार्यकर्ता आयरेज़ रॉड्रिग्स ने उत्तरी गोवा के असगाओ विलेज में स्थित ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ के आबकारी लाइसेंस के नवीनीकरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

रॉड्रिग्स से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वह एक्साइज कमिश्नर के आदेश को बंबई हाई कोर्ट की गोवा पीठ के समक्ष चुनौती देंगे.

बता दें ईरानी ने अपनी बेटी का नाम रेस्टोरेंट से जोड़ने के लिए कांग्रेस के तीन नेताओं के खिलाफ दीवानी मानहानि वाद दाखिल किया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया था कि ईरानी और उनकी बेटी न तो गोवा में रेस्टोरेंट की मालिक हैं और न ही उन्होंने कभी भोजन व पेय पदार्थों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है.

रॉडिग्स ने किताब में किया ये दावा
रॉड्रिग्स ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया था कि आबकारी विभाग ने जून 2022 में एंथनी डिगामा के नाम पर रेस्टोरेंट के लाइसेंस का नवीनीकरण किया, इस तथ्य के बावजूद कि 17 मई, 2021 को उनकी मृत्यु हो चुकी थी. उन्होंने आबकारी आयुक्त से रेस्टोरेंट के लाइसेंस को तत्काल निलंबित करने और इस आधार पर जांच का आदेश देने का अनुरोध किया था कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए गए थे.

क्या कहा एक्साइज कमिश्नर ने?
एक्साइज कमिश्नर गाड ने गुरुवार कहा, “असगाव में 'सिली सोल्स कैफे एंड बार' के लिए दिवंगत एंथनी डिगामा के नाम पर जारी लाइसेंस को निलंबित/रद्द करने को लेकर 20 जुलाई, 2022 को दाखिल शिकायतकर्ता के आवेदन को अस्वीकार किया जाता है. इसके साथ ही 21 जुलाई, 2022 को जारी कारण बताओ नोटिस रद्द किया जाता है.”

(इनपुट - भाषा)

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