Government Scheme for Girls: 12th और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को सरकार देगी 50 हजार रुपये
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Government Scheme for Girls: 12th और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को सरकार देगी 50 हजार रुपये

बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Government Bihar) ने 12th और ग्रेजुएशन पास करने वाली लड़कियों को 50 हजार रुपये तक वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया है. यह फैसला बेटियों को हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित करने के लिए लिया गया है. 

 

फाइल फोटो.

पटना: लड़कियों की बेहतर शिक्षा (Girl Education) और सुरक्षित भविष्य की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार के इस कदम से पैसों के अभाव में आगे की पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होने वाली बेटियों को काफी मदद मिल सकती है. बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए 12th और ग्रेजुएशन के  बाद 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी.    

इसी साल से योजना लागू

बिहार राज्य मंत्रिपरिषद (Bihar Cabinet) ने मुख्यमंत्री कन्या (उत्थान) योजना (Chief Minister Kanya Utthan Scheme) के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से इन्टर और ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करने वाली अनमैरिड लड़कियों को क्रमश: 25 और 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने को मंगलवार को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सुशासन के कार्यक्रम 2020-2025 के तहत उक्त फैसला लिया है.

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संविदा कर्मियों पर लिया ये फैसला

प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों (भाग-2) के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान कर दी है. संजय ने स्पष्ट किया कि 60 वर्ष के बाद भी जो संविदा पर नियोजन किया जाता है, उन कर्मियों को ईपीएफ देय नहीं होगा और सेवावधि में रहते हुए जो चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि संविदा कर्मियों के मरणोपरांत उनके परिजनों को देय है वह उन्हें नहीं मिलेगी.

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उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 33,666 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 34 करोड़ रुपये अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी है. संजय ने कहा कि बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती अथवा चयन प्रक्रिया के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके अनुसार इस पद के लिए मैट्रिक या समकक्ष की पात्रता होगी तथा 100 अंको की दो घंटे की लिखित परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे.

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