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नई दिल्ली : अब आत्महत्या की कोशिश करने को अपराध नहीं माना जाएगा। सरकार इसे (आत्महत्या की कोशिश) अपराध की श्रेणी से बाहर करने जा रही है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बुधवार को संसद को जानकारी दी।
हालांकि, कुछ राज्यों ने मंत्रालय को इस कदम के खिलाफ भी पत्र लिखे थे और कहा था कि अगर यह प्रावधान, यानि आईपीसी की धारा 309 को खत्म कर दिया, तो उनके लिए कानून-व्यवस्था को लेकर समस्या हो जाएगी, लेकिन 18 राज्यों तथा चार केंद्रशासित प्रदेशों से सहमति मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इस धारा को आईपीसी से हटा दिया है।
मंत्रालय के मुताबिक सरकार इससे जुड़ी आईपीसी की धारा 309 को खत्म करेगी। लॉ कमिशन की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि आईपीसी की धारा 309 जिसे आत्महत्या की कोशिश माना जाता है, ये पहले अपराध की श्रेणी में आता था, अब रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिए।
कानून व्यव्स्था राज्यों का विषय होता है, इस मामले में 18 राज्यों ने और 4 केंद्रशासित राज्यों ने अपनी सिफारिश केंद्र को भेजी थी। उसी के आधार पर लॉ कमिशन ने ये रिपोर्ट दी है। ये जानकारी गृहमंत्रालय की ओर से आज राज्यसभा में दी गई।
वैसे इस कानून को हटाने की कोशिश काफी पहले से हो रही था। कई साल पहले आईपीसी संशोधन बिल राज्यसभा में पास हुआ था, जिसके जरिए सेक्शन 309 को खत्म किया जाना था। लेकिन कतिपय कारणों के चलते यह लोकसभा में अब तक पास नहीं हो पाया। गृह मंत्रालय ने विधि आयोग की सलाह मानते हुए यह कदम उठाया, जिसका फायदा यह होगा कि देश भर में इस तरह के जो लाखों केस चल रहे हैं, वे अब खत्म हो जाएंगे।