मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ Gujarat HC सख्त, Covid Center में करना होगा 10-15 दिन काम
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मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ Gujarat HC सख्त, Covid Center में करना होगा 10-15 दिन काम

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण के बावजूद लोग बिना मास्क बेखौफ घूमते रहते हैं. ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने ऐसे लोगों को एक अनोखी सजा देने का आदेश दिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर।

अहमदाबाद: कोरोना वायरस (Coronavirus) का संक्रमण देशभर में लगातार बढ़ता जा रहा है. कोविड-19 (Covid-19) से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन  इसके बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और बिना मास्क बेखौफ घूमते रहते हैं. ऐसे में अब गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने ऐसे लोगों को एक अनोखी सजा देने का आदेश दिया है.

  1. बिना मास्क पकड़े जाने पर कोविड सेंटर में लगेगी ड्यूटी
  2. राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करने का निर्देश
  3. गुजरात हाई कोर्ट ने दिया आदेश
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कोविड सेंटर में करना होगा काम

गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने एक अहम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में जो भी व्यक्ति बिना मास्क पहने दिखाई दे उनकी ड्यूटी कोविड सेंटर (Covid Centre) में 10 से 15 दिनो के लिए लगाई जाए. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इसको लेकर एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है.

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कोरोना सेंटर में क्या होगा काम

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, 'जो बिना मास्क के घूमता हुआ पाया जाता है तो उसे कोविड कम्युनिटी सेंटर में नॉन मेडिकल विभाग में 10-15 दिनों तक काम करने की जिम्मेदारी दी जाए. अगर लोगों को कोविड कम्युनिटी सर्विस सेंटर में सेवा के लिए भेजेंगे तो वे सतर्क होकर दिनभर मास्क पहनेंगे.'

गुजरात में कोरोना के 14885 एक्टिव केस मौजूद

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गुजरात में अब तक 2 लाख 11 हजार 257 लोग कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 4004 लोगों की मौत हो चुकी है. गुजरात में अब तक कोविड-19 (Covid-19) से 1 लाख 92 हजार 368 लोग ठीक हो चुके हैं और राज्य में 14 हजार 885 एक्टिव केस मौजूद हैं.

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