Modi Surname Defamation Case में राहुल गांधी की याचिका खारिज, उनको दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार
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Modi Surname Defamation Case में राहुल गांधी की याचिका खारिज, उनको दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार

Rahul Gandhi Case: मोदी सरनेम केस (Modi Surname Case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका खारिज हो गई है. इसकी वजह से राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रहेगा.

Modi Surname Defamation Case में राहुल गांधी की याचिका खारिज, उनको दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार

Modi Surname Case: मोदी सरनेम मानहानि केस (Modi Surname Defamation Case) में कांग्रेस (Congress) नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ा झटका लगा है. गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat HC) ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है. अब अपील खारिज होने की वजह से राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रहेगा. राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में सूरत कोर्ट (Surat Court) के फैसले को चुनौती दी थी. गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं. इस केस के दायर होने के बाद भी दूसरे केस उनके खिलाफ दायर हुए. एक केस वीर सावरकर के पोते की ओर से भी दाखिल किया गया है.

गुजरात HC ने की ये टिप्पणी

गुजरात हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे में दोषी ठहराए जाने का फैसला उनके साथ नाइंसाफी नहीं कहा जा सकता. उन्हें दोषी ठहराए जाने का फैसला बिल्कुल सही है. हमें निचली अदालत के आदेश में दखल देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता. अब राहुल गांधी के पास विकल्प सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का है.

कांग्रेस ने फैसले पर उठाए सवाल

इस बीच, कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया है. AICC के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज करने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. वहीं, पंजाब कांग्रेस चीफ राजा वड़िंग ने ट्वीट किया कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं. नफरत के व्यापारी पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान स्थपित होकर रहेगी. वहीं, कांग्रेस कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने कहा कि फैसला गलत है.

यूपी के डिप्टी सीएम ने कसा तंज

बता दें कि राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में उनके समर्थन में नारेबाजी हुई. इस बीच, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने राहुल को लेकर ट्वीट किया कि मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज. राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही दूसरों की मानहानि पर टिकी है. हो सकता है कि ताजा फैसले से दोनों सबक लें. अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मोहब्बत की दुकान की आड़ में राहुल गांधी दरअसल मानहानि की दुकान चलाते रहे.

पूर्णेश मोदी ने किया फैसले का स्वागत

बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी का गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर बयान आ गया है. पूर्णेश मोदी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं. बता दें कि 2019 के आम चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने ही मामला दर्ज कराया था.

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