Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी, हिंदू पक्ष की अर्जी पर 7 अक्टूबर को आएगा फैसला
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Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी, हिंदू पक्ष की अर्जी पर 7 अक्टूबर को आएगा फैसला

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है. वाराणसी कोर्ट में इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. 7 अक्टूबर को इस मामले में फैसला आएगा.

Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी, हिंदू पक्ष की अर्जी पर 7 अक्टूबर को आएगा फैसला

Gyanvapi Case Judgement: ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा. अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की गई है.  जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने हिंदू पक्ष की अर्जी सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. वहीं, मुस्लिम पक्ष नौ हफ्ते बाद भी सुनवाई की मांग पर अड़ा.

वाराणसी जिला कोर्ट में हुई सुनवाई

कोर्ट ने अगली तारीख 7 अक्टूबर रखी है. बता दें कि ज्ञानवापी-श्रंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग खारिज होने के बाद आज दूसरी बार सुनवाई हुई. इससे पहले 22 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी.

शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग

हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन ने सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक्सपर्ट से कार्बन डेटिंग कराने का अनुरोध किया. उन्होंने सुनवाई के बाद कहा, आज हमने मांग की कि शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच हो और ASI द्वारा एक कमीशन जारी किया जाए. आज मुस्लिम पक्ष ने 1-2 प्वॉइंट को छोड़कर अपनी तरफ से कोई नई बहस नहीं की.

हिंदू पक्ष के वकील ने कही ये बात

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आगे कहा, 'हमने कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग की जिस पर उन्होंने कहा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है जबकि हमने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं मांगी है. हमने शिवलिंग के नीचे जो अर्घा है उसकी हमने कार्बन डेटिंग मांगी है. 

7 अक्टूबर को आएगा फैसला

विष्णु जैन ने कहा, 'मुस्लिम पक्ष ने भी कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि कार्बन डेटिंग नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह शिवलिंग नहीं एक फव्वारा है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है. कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस मामले में 7 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा.

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